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अधिकापुर. Black Marketing: गरीबों के वितरित किए जाने वाले शासकीय राशन की हेराफेरी व मृत व्यक्ति के नाम पर राशन उठाकर कालाबाजारी करने के मामले में जांच के बाद राशन दुकान के सहायक विके्रताओं के विरूद्ध कोतवाली में 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने बुधवार की रात को आरोपी एनएसयूआई से जुड़े पदाधिकारी को गिरफ्तार करने पहुंची तो विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध करने वाले 4 युवकों के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। गौरतलब है कि राशन की कालाबाजारी (Ration black marketing) की शिकायत भाजपा पार्षद (BJP Councilor) आलोक दुबे द्वारा कलक्टर से की गई थी। कलक्टर (Surguja Collector) ने मामले की जांच एसडीएम से कराई, जिसमें मामला सही निकला था।
शासकीय खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के साथ धोखाधड़ी के मामले में एनएसयूआई के एक पदाधिकारी व राहुल सोनी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। राशन दुकान के सहायक विक्रेताओं द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी व मृतकों के नाम राशन उठाव की शिकायत भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने की थी।
शिकायत की जांच कलक्टर ने एसडीएम से कराई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद बुधवार को कोतवाली पुलिस ने चार आरोपी के खिलाफ नामजद व अन्य के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा (3-7), 34 व 420 का मामला दर्ज किया था।
फूड इंस्पेक्टर ने की राशन उठाव की पुष्टि
खाद्य निरीक्षक श्वेता रानी कुजूर ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि मृतकों के नाम राशन का उठाव किया गया, जो अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामल में पुलिस आरोपियों को खोजबीन कर रही थी। पुलिस का कहना है कि देर रात मिशन चौक निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो वहां कुछ युवक विरोध करते हुए विवाद करने लगे। पुलिस इन्हें समझाइश देने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने।
3 लोगों को भेजा गया जेल
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में हुए विवाद के बाद मायापुर निवासी अनिकेत गुप्ता, बरकेला दरिमा निवासी आदित्य त्रिपाठी, मिशन चौक निवासी आशु मिश्रा व दर्रीपारा निवासी गुरुप्रीत सिंह को थाने लाया गया। गुरुवार को चारों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं पुलिस ने राशन हेराफेरी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
Published on:
02 Dec 2021 11:30 pm
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