
Collector in paddy purchase center
अंबिकापुर. Collector seized paddy: बलरामपुर कलक्टर विजय दयाराम के. 28 नवंबर को धान खरीदी केंद्र महावीरगंज में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां धान बेचने आए सभी किसानों की ऋण-पुस्तिका की जांच की। इस बीच एक किसान ऐसा भी मिला जो मृत किसान की ऋण-पुस्तिका लेकर धान बेचने आया था। हालांकि वह उसी परिवार का सदस्य था। पूछताछ में पता चला कि उक्त ऋण-पुस्तिका में उसका नाम ही नहीं है, जबकि वास्तविक खातेदार की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद कलक्टर ने उसका 111 बोरी धान जब्त करा लिया था। कलक्टर ने उससे कहा कि यदि धान बेचना चाहते हो तो पहले फौती व नामांतरण करा लो। इसके बाद किसान मायूस होकर वहां से लौट गया था। बताया जा रहा है कि किसान आगे की प्रक्रिया में जुटा है।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत महावीरगंज धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने 28 नवंबर को कलक्टर विजय दयाराम के. पहुंचे थे। उसके साथ एसपी, एएसपी, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कलक्टर ने धान बेचने आए किसानों की ऋण-पुस्तिका का अवलोकन किया।
इस बीच मृत किसान अब्दुल रहमान की ऋण पुस्तिका लेकर रोशन बानो पति तालिब अंसारी धान बेचने पहुंची थी। इस पर उन्होंने उसके पूरे 111 बोरी धान जब्त करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही कलेक्टर ने रोशन बानो के पति को ऋण पुस्तिका में फौती, नामांतरण चढ़वाने को कहा। उन्होंने कहा कि आगे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही धान बेच पाओगे।
फौती, नामांतरण के बाद ही बेच पाएगा धान
फिलहाल किसान का धान जब्त करने के बाद समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। अब फौती, नामांतरण के बाद ही वह समिति से धान लेकर बेच पाएगा। यदि किसान द्वारा फौती-नामांतरण के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित अधिकारी द्वारा पूरी जांच के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
ऋण-पुस्तिका में नाम चढऩे के बाद ही मिलेगा धान
संभवत: मृत किसान की ऋण-पुस्तिका लेकर उसकी बहू धान बेचने आई थी। ऋण-पुस्तिका में न तो उसका नाम चढ़ा था और न ही उसके पति का। उसके द्वारा लाया गया 111 बोरी धान जब्त कर उसे फौती, नामांतरण कराने कहा गया है। धान को फिलहाल समिति के सुपुर्द किया गया है। यदि किसान फौती, नामांतरण कराकर दस्तावेज ले आया तो धान ले जा सकता है और उसकी बिक्री कर सकता है।
गौतम सिंह, एसडीएम रामानुजगंज
Published on:
30 Nov 2022 05:39 pm
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