
Driving licence
अंबिकापुर. Driving Licence: दोपहिया-चारपहिया वाहन चलाते समय पूर्व में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) साथ लेकर चलना जरूरी था। ऐसे में कई लोगों को परेशानी भी होती थी। लगातार जेब में रखने से इसके फटने का डर भी बना रहता था।
लेकिन केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन साथ लेकर चलने की कानूनी बाध्यता को खत्म कर दिया है। इस नियम को पूरे देश मेें लागू कर दिया गया है।
पूर्व में एम परिवहन ऐप पर ये दस्तावेज उपलब्ध थे लेकिन कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी लेकिन अब इसे मान्य किया गया है।
केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यह दोनों दस्तावेज डिजीलॉकर या फिर मंत्रालय की मोबाइल ऐप एम परिवहन पर सेव कर सकते हैं और जब भी कहीं दिखाने की आवश्यकता पड़े तो आप इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म में से किसी एक पर अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं।
इसके लिए मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने अब एम परिवहन मोबाइल ऐप और डिजीलॉकर में रखे गए दस्तावेजों को मान्यता देने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
ये है डिजिलॉकर
डिजीलॉकर को पीएम मोदी ने जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत लांच किया था। यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां आप अपने जरूरी दस्तावेज की कॉपी वर्चुअली तरीके से सेव करके रख सकते हैं। डीजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है।
Published on:
07 Oct 2021 03:46 pm
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