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Gang rape case: सहेली की शादी में गई युवती से गैंगरेप, कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा

Gang rape case: अप्रैल 2024 में आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम, शादी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी युवती, परिचित युवक बाइक पर बैठाकर ले गया, फिर दोस्तों के साथ किया था बलात्कार

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Gang rape case

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अंबिकापुर. आदिवासी युवती से सामूहिक बलात्कार के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने अप्रैल 2024 में पीडि़ता के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang rape case) की वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी पीडि़ता का परिचित था। युवती अपनी सहेली के शादी समारोह में शामिल होने गई थी। इस दौरान परिचित उसे बाइक पर बैठाकर ले गया था। इसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया था। इसमें 2 आरोपी यह जानते थे कि पीडि़ता अनुसूचित जनजाति की है।

विशेष लोक अभियोजक नितेशचंद्र शुक्ला ने बताया कि सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवती 20 अपै्रल 2024 को अपनी सहेली की शादी में गई थी। रात करीब 11.30 बजे आरोपी जयकुमार यादव 21 वर्ष कॉल कर पीडि़ता को बोला कि बाहर आओ, शादी देखने ऊपर साइड जाएंगे। पीडि़ता बाहर निकलकर जयकुमार (Gang rape case) के साथ बाइक से जाने लगी।

इस दौरान वह उसे गांव से बाहर ले गया। वहां उसके दोस्त पुरूषोत्तम यादव, अजय बसोड़ व नीरज विश्वकर्मा भी पहुंच गए। फिर चारों ने पीडि़ता के साथ बारी-बारी से बलात्कार (Gang rape case) किया। विरोध करने पर आरोपियों ने पीडि़ता का मुंह बंद कर दिया था। पीडि़ता ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (घ), 3(2) (वी) अनुसूचित जति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत गिरफ्तार किया और जेल दाखिल किया था।

Gang rape case: मिला 20 वर्ष का सश्रम कारावास

मामले (Gang rape case) की सुनवाई अंबिकापुर के विशेष न्यायालय एट्रोसिटीज में चल रही थी। साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।


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