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अंबिकापुर. Girl raped: युवक ने वर्ष 2019 में एक किशोरी का अपहरण कर शादी का झांसा देकर कई दिनों तक बलात्कार किया था। इसकी रिपोर्ट नाबालिग के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरु की। इसके बाद आरोपी युवक के घर दबिश देकर नाबालिग को उसके कब्जे से बरामद कर लिया। पूछताछ में नाबालिग लडक़ी ने युवक द्वारा बलात्कार करने की बात बताई। वहीं युवक ने भी इस बात को स्वीकार किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को २० वर्ष के सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आरोपी राजू देवांगन उर्फ राहुल पिता देवनारायण देवांगन उम्र 20 वर्ष सूरजपुर जिले के ग्राम उमापुर पंडरीपानी थाना रामानुजनगर का रहने वाला है। उसने 10 नवंबर 2019 को सरगुजा जिले की एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था।
पीडि़ता के पिता ने मामले की रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने पीडि़ता को आरोपी के कब्जे से बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पीडि़ता का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया था।
पीडि़ता ने आरोपी पर भगाकर ले जाने व शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार करने की बात बयान में कही थी। इस मामले में पुलिस ने धारा 363, 366, 376 (2) (ढ) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई।
आरोपी को मिला 20 वर्ष का सश्रम कारावास
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी राजू देवांगन उर्फ राहुल को दोष सिद्ध पाते हुए उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं पीडि़ता को चार लाख रुपए की प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया है।
Published on:
24 Feb 2023 09:24 pm
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