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अंबिकापुर. कोविड-19 महामारी (Covid-19) के प्रसार की रोकथाम के लिए जिले में लागू प्रतिबन्धात्मक आदेश में कलक्टर द्वारा कुछ छूट दी गई है। इसके तहत अब 24 अप्रैल से ठेले में फल और सब्जी गली, मोहल्लों तथा कालोनियों में घूम-घूमकर बेच सकेंगे।
इसके साथ ही दुकानदार फोन पर ऑर्डर लेकर किराना सामग्रियों की होम डिलिवरी भी कर सकेंगे। इसके लिए दुकानदारों को अपने डिलीवरी ब्यॉय का कोविड टेस्ट कराने के साथ ही नगर निगम से प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करना होगा।
अंबिकापुर एसडीएम प्रदीप साहू ने बताया कि कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार नगर निगम अंबिकापुर अन्तर्गत किराना सामान प्राप्त करने के लिए लोग 24 अप्रैल से अपने नजदीकी किराना दुकान में फोन पर ऑर्डर दे सकते है। आर्डर के अनुसार दुकानदार सामानों की होम डिलीवरी करेंगे।
उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी के लिए अपने डिलीवरी ब्यॉय का कोविड टेस्ट और नगर निगम से प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बिना होम डिलिवरी की अनुमति नही दी जाएगी। होम डिलिवरी के लिए दुकानदार 23 अप्रैल से ही अपने डिलीवरी ब्यॉय का एंटीजेन टेस्ट (Antigen test) करा लें तथा नगर निगम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।
घूम-घूमकर फल-सब्जी बेचने की छूट
एसडीएम (Ambikapur SDM) ने बताया कि कोविड संक्रमण के प्रसार को देखते हुए लोगों के घर के नजदीक तक फल और सब्जी की पहुंच के लिए 23 अप्रैल से ठेले मे बेचने की अनुमति दी जा रही है किंतु किसी एक स्थान पर ठेला लगाकर बेचने की अनुमति नही है। कलक्टर (Surguja Collector) द्वारा दी गई इस छूट से जनता को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।
Published on:
23 Apr 2021 05:01 pm
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