
Ansh Pandit (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (NSA) के तहत कार्रवाई करते हुए शहर के नामी बदमाश अंश पंडित के विरुद्ध एक वर्ष का निरुद्ध आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के पारित होने से अंश पंडित को आगामी 1 वर्ष तक सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। अंश पंडित हत्या समेत गंभीर रूप से मारपीट के कई मामले में शामिल रहा है।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा शहर के जरहागढ़ निवासी जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पण्डित पिता अशोक तिवारी उर्फ बाबा पंडित उम्र 21 वर्ष के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (NSA) की धारा 3(2) के अंतर्गत कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी।
अनुशंसा के आधार पर प्रकरण की जांच की गई। जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पंडित के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 की धारा 3(2) के तहत 12 दिसंबर को निरोध आदेश पारित किया गया।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश (NSA) के अनुसार अंश पंडित को एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में निरुद्ध रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है।
Updated on:
16 Dec 2025 09:16 pm
Published on:
16 Dec 2025 09:16 pm
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