
PMMVY
अंबिकापुर. PMMVY: केंद्र सरकार द्वारा बेटियों व महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन सकें या उस दिशा में कदम बढ़ा सकें। सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना चलाई जा रही है जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। पहली बार गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उन महिलाओं की मदद की जाती है जिनकी आय न्यूनतम है। किसान सम्मान निधि के तहत सरकार (Central Government) द्वारा उनके खाते में राशि डाली जाती है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में अब 5 हजार रुपए दिया जा रहा है। यह पैसे खाते में 3 चरणों में दी जाती है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) 1 जनवरी 2017 को शुरु की गई थी। इसे प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का लाभ बेरोजगार व न्यूनतम आय वाली महिलाओं को ही दिया जाता है। पहली बार गर्भधारण करने वाली व स्तनपान कराने वाली महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
गरीब तबके की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। यदि आप भी एक महिला हैं और उक्त दायरे में आती हैं तो जल्द से जल्द पंजीयन कराकर इस योजना का लाभ उठाएं।
तीन चरणों में मिलता है पैसा
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) का उद्देश्य मां और बच्चे दोनों की अच्छी देखभाल करना है। महिला के नाम पर 6 हजार रुपए की राशि 3 चरणों में दी जाती है। पहले चरण में 1 हजार रुपए, दूसरे व तीसरे चरण में 2 हजार-2 हजार रुपए हैं। यह राशि महिला के गर्भधारण करने से लेकर प्रसव तक के बीच महिला के खाते में दिया जाता है। इसके अलावा बच्चे के जन्म के समय सरकार अस्पताल को आखिरी 1 हजार रुपए देती है।
ऐसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जानकारी निकटतम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ली जा सकती है। वहीं आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते का पासबुक तथा शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
गर्भधारण करने के 150 दिन के भीतर फार्म 1-ए भरने पर पहला किस्त 1 हजार रुपए, प्रसव पूर्व जांच होने पर फार्म 1-बी भरने पर 2 हजार तथा प्रसव के बाद व शिशु के पूर्ण टीकाकरण पर फार्म 1-सी भरने पर 2 हजार रुपए दिए जाते हैं।
ये महिलाएं नहीं होंगी पात्र
यदि महिला ने गर्भधारण (Pregnency) के बाद तीनों किश्त प्राप्त कर लिया है, इसके बाद उसके शिशु की मृत्यु हो जाती है तो दूसरी बार गर्भधारण करने पर उसे इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यदि महिला का गर्भपात हो जाता है तो दूसरे पर गर्भधारण करने पर वह इस योजना के लिए पात्र होगी।
Published on:
24 Jun 2022 05:41 pm
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