
Ration (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. सरगुजा में एक बार फिर गरीबों का शासकीय राशन घोटाला (Ration scam) किए जाने का मामला सामने आया है। सोसायटी संचालकों द्वारा 65 लाख रुपए का राशन गबन कर ब्लैक में मार्केट में बेच दिया गया है। भाजपा नेता आलोक दुबे ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की थी। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य अधिकारी ने मामले की जांच के बाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस पर पुलिस ने स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
खाद्य अधिकारी शिव कुमार मिश्रा ने कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट (Ration scam) में बताया है कि जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, घुटरापारा के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 71, 29 एवं 54 का संयुक्त रूप से जांच की गई।
जांच में सितंबर 2022 एवं 31 मार्च 2024 की स्थिति में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान सभी दुकानों में चावल 1631.29 क्विंटल राशि 61 लाख 62 हजार 267 रुपए, शक्कर 10.43 क्विंटल राशि 49 हजार 160 रुपए एवं चना 48.34 क्विंटल राशि 2 लाख 92 हजार 692 रुपए का शॉर्टेज (Ration scam) पाया गया। इस तरह कुल 64 लाख 94 हजार 120 रुपए की गड़बड़ी पाई गई।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि जांच में समिति के अध्यक्ष (Ration scam) अंबिकापुर के घुटरापारा निवासी पवन सिंह पिता दीपनारायण, उपाध्यक्ष सुनीता पैकरा पति गणेश घुटरापारा, सहायक विक्रेता फरहान सिद्दीकी पिता अब्दुल राज निवासी सदर रोड, प्रिंस जायसवाल पिता अरुण जायसवाल निवासी बौरीपारा,
सैफ अली पिता अवाद अली निवासी घुटरापारा व सहायक विक्रेता मुकेश यादव पिता पुरेन्दर यादव निवासी घुटरापारा दोषी पाए गए। रिपोर्ट पर पुलिस ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ धारा 420 व अवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।
यह मामला (Ration scam) कांग्रेस शासन काल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नियम के अनुसार एक समिति को अधिकतम २ दुकानें दिए जाना है, लेकिन नियमों का उल्लंघन कर जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति घुटरापारा द्वारा 3 दुकानें संचालित की जा रही थी। इसके अध्यक्ष पवन सिंह व उपाध्यक्ष सुनीता पैकरा हैं।
भाजपा नेता आलोक दुबे ने शासकीय राशन (Ration scam) में गड़बड़ी की शिकायत कलेक्टर से की थी। कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को जांच के निर्देश दिए थे। इसमें जनकल्याण खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति घुटरापारा के दुकान क्रमांक 71, 29 व 54 गड़बड़ी पाई गई। जांच के बाद खाद्य अधिकारी ने प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा था। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य अधिकारी ने दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज कराई।
Updated on:
08 Oct 2025 06:53 pm
Published on:
08 Oct 2025 06:52 pm
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