
Seized car (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. शहर के नवापारा में नाबालिग छात्रों द्वारा कार से स्टंटबाजी (Stunt in car) के मामले में पुलिस ने वाहन स्वामी के खिलाफ एमव्ही एक्ट व अनाधिकृत रूप से नाबालिग को वाहन देने के मामले में कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी वाहन स्वामी पर 37 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
रविवार को गांधीनगर थाना क्षेत्र के नवापारा में 3 नाबालिग छात्रों द्वारा खतरनाक तरीके से कार चलाने व स्टंटबाजी करने का मामला (Stunt in car) सामने आया था। मामले में पुलिस ने वाहन सीजी 15 ईई 5665 को जब्त कर नाबालिग के परिजन को थाने बुलाया।
पुलिस ने वाहन स्वामी जितेन्द्र सोनी पिता नंदू सोनी उम्र 32 वर्ष निवासी एमजी रोड पटपरिया थाना गांधीनगर द्वारा नाबालिग को कार (Stunt in car) दी गई थी। उक्त नाबालिग द्वारा अपने 2 अन्य नाबालिग दोस्तों को बैठाकर कार चलाकर स्टंटबाजी की गई थी।
पुलिस ने वाहन स्वामी के खिलाफ एमव्ही एक्ट की धारा 4/181, एवं 184 एवं वाहन स्वामी द्वारा वाहन को नाबालिक को अनाधिकृत रूप से देने पर एमव्ही एक्ट कि घारा 199 ए , 5/180 के तहत कार्रवाई (Stunt in car) कर न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय ने मामले (Stunt in car) को गंभीरता से लेते हुए वाहन स्वामी के खिलाफ 37 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। गौरतलब है कि इन दिनों नाबालिगों द्वारा कार व बाइक से स्टंट करने का कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस संबंधितों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।
Updated on:
17 Feb 2026, 8:37 PM IST
Published on:
17 Feb 2026, 8:37 PM IST
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