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Threat letter: मैनेजर को लिफाफे में मिला धमकी भरा पत्र, लिखा- 10 लाख रुपए दो, वरना पूरे परिवार को मार डालूंगा

Threat letter: प्राइवेट कंपनी के कार्यरत मैनेजर को स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिली धमकी, रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर शुरु की जांच

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Threat letter

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अंबिकापुर. प्राइवेट कंपनी के काम करने वाले मैनेजर को स्पीड पोस्ट के माध्यम से बंद लिफाफे में धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र भेजने वाले ने 10 लाख रुपए की डिमांड की है। उसने कहा है कि यदि रुपए नहीं दिए तो पूरे परिवार से जान से मार दिया जाएगा। मैनेजर ने मामले (Threat letter) की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

शहर के रिंग रोड स्थित पॉलीटेक्निक कॉलेज के बगल में सत्या जेसीबी में मैनेजर के पद पर कार्यरत गौरव वर्मा 11 नवंबर को अपने पिता का उपचार कराने रायपुर गया था। रायपुर से लौटकर वह 12 नवम्बर को ड्यूटी पर पहुंचा तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसके नाम का एक लिफाफा आने की जानकारी मिली।

लिफाफे में प्रेषक के स्थान पर अंबिकापुर निवासी उपेन्द्र वर्मा नामक वकील का नाम लिखा है। लिफाफे को खोलने पर उसमें एक अहस्ताक्षरित कम्प्यूटर टायपिंग किया हुआ पत्र (Threat letter) मिला,

जिसमें गाली का उपयोग करते हुए काली घाट के पास नया पुलिया के नीचे सफेद बोरे के ऊपर ‘जी’ लिखकर 10 लाख रुपए 20 नवम्बर की रात 11 बजे के पहले तक रखने की बात धमकी भरे लहजे में लिखी गई थी। यही नहीं, पुलिस को सूचना देने या रुपए नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है।

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पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी

गौरव वर्मा के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र (Threat letter) लिखने वाला व्यक्ति उसके पूरे परिवार को जानता है। क्योंकि पत्र में रुपए नहीं देने पर पिता, बहनोई और बहन को भी जान से मार देने का उल्लेख किया गया है।

धमकी भरे पत्र में यह भी उल्लेख है कि यदि उसके द्वारा रुपए नहीं दिया गया तो 20 नवम्बर के बाद और 15 जनवरी के पहले कभी भी गंभीर घटना घट सकती है।

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Threat letter: मुख्य डाकघर से बुक किया गया है डाक

स्पीड पोस्ट के नम्बर को ट्रैक करने पर ज्ञात हुआ कि 11 नवम्बर को मुख्य डाकघर अंबिकापुर में 1.32 बजे उक्त डाक को बुक किया गया है। गौरव वर्मा ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने (Threat letter) में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा ३०८ (४) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।