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दहेज लोभी पति ने 3 बार तलाक-तलाक कहकर पत्नी को घर से निकाला, जबरन अबॉर्शन भी कराया

Triple Talaq: पीडि़ता की रिपोर्ट पर महिला थाना (Women police station) पुलिस ने आरोपी पति, सास-ससुर व ननद के खिलाफ दर्ज किया अपराध

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3 divorce

Triple Talaq

अंबिकापुर. एक महिला ने अपने पति, सास, ससुर व ननद पर दहेज प्रताडऩा (Dowry pratadna) का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति द्वारा तीन तलाक (Triple Talaq) देकर उसे घर से निकाल दिया गया है। पीडि़ता ने इसकी रिपोर्ट महिला थाने में दर्ज कराई है।

पुलिस ने महिला के पति, सास, ससुर व ननद के खिलाफ धारा 498ए, 323, 34 व 3 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं पीडि़ता का आरोप है कि पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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शहर के इमलीपारा निवासी निखत परवीन की शादी 1 अगस्त 2020 को सामाजिक रीति-रिवाज से मोहसिन फिरदौसी से हुई थी। शादी में उसके पिता द्वारा पति व उसके परिजन को उपहार स्वरूप 4 लाख रुपए दिए गए थे।

शादी के एक माह बाद पति, सास, ससुर व ननद एक राय होकर और दहेज (Dowry) की मांग को लेकर मारपीट व प्रताडि़त करने लगे। इस बीच पीडि़ता गर्भवती हो गई तो जबरन दवा दिलवाकर उसका अबॉर्शन करा दिया गया। ससुराल वालों द्वारा पीडि़ता की मां से जमीन की मांग की गई, नहीं देने पर उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज की गई।

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23 मार्च 2021 को पीडि़ता के पति ने 3 बार तलाक-तलाक (Triple Talaq) कहकर उसे घर से निकाल दिया। ससुराल वालों के उक्त कृत्य से परेशान पीडि़ता ने इसकी रिपोर्ट महिला थाने में दर्ज कराई है।


पति, सास-ससुर व ननद के खिलाफ अपराध दर्ज
पीडि़त महिला की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने पति मो. मोहसिन फिरदौसी, ससुर मोजाहिद, सास परवीन बेगम व ननद फाखरा कौशर के खिलाफ धारा 498ए, 323, 34 व 3 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।