
Ambikapur city
अंबिकापुर. अंबिकापुर शहर में कोरोना संक्रमितों (Covid-19) की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र में 21 सितंबर की रात 12 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक 7 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। 7 दिन की मियाद पूरी होने के बाद 29 सितंबर से अपना शहर अनलॉक (Unlock) हो गया।
प्रशासन द्वारा कल से कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं, इसका पालन करना आम जनता व दुकानदारों के लिए अनिवार्य होगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ 3 चरणों में कार्रवाई होगी।
7 दिन कंटेनमेंट (Containment) रहने के बाद अंबिकापुर शहर 29 सितंबर से अनलॉक (Unlock Ambikapur) हो जाएगा। कंटेनमेंट में रहने के दौरान किराना दुकान से लेकर सब्जी दुकानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी।
अब अनलॉक होने के बाद प्रशासन ने सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानों को खोलने की छूट दी है। नियम के अनुसार सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है।
सोशल डिस्टेंस (Social distance) का नियम बेहद ही जरूरी है। मंगलवार को शहर की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगीं। 29 नवंबर मंगलवार को इस बंद से बाहर रखा गया है। यह नियम अगले मंगलवार से शुरु होगा।
3 चरणों में होगी कार्रवाई
प्रशासन ने नियम का उल्लंघन करने पर दुकानदारों (shopkeepers) के लिए 3 चरणों में कार्रवाई करने की प्रक्रिया बताई है। पहले चरण में पकड़े जाने पर समझाइश देकर छोड़ा जाएगा।
दूसरी बार पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई के साथ 1 दिन के लिए दुकान को सील किया जाएगा। इसके बाद भी यदि वही दुकानदार तीसरी बार पकड़ा जाता है तो चालानी कार्रवाई के साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
Published on:
28 Sept 2020 08:22 pm
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