
अर्जेंटीना: संसद में गर्भपात को कानूनी ठहराने वाला विधेयक खारिज, समर्थकों को धक्का
ब्यूनस आयर्स। अर्जेटीना की संसद ने गर्भपात से संबंधित एक विधेयक पर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उन्होंने गर्भपाक को वैध बताने वाले बिल को खारिज कर दिया है। इस फैसले से कैथोलिक बहुल वाल इस देश में गर्भपात अधिकार समर्थकों को बेशक जोरदार धक्का लगा है।
गर्भधारण के पहले 14 हफ्तों के दौरान ही गर्भपात की इजाजत
इस संबंध में एक समाचार एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, कानून के तहत गर्भधारण के पहले 14 हफ्तों के दौरान ही गर्भपात की इजाजत दी गई है। इस कानून को 14 जून को चेंबर ऑफ डेप्युटीज ने मंजूरी भी दी थी।
कुल 72 सीटों पर मतदान हुए31 वोट पक्ष में, इतने खिलाफ
इस विधेयक के लिए संसद में बुधवार की रात मतदान भी कराया गया। इस दौरान कुल 72 सीटों पर मतदान हुए जिसमें विधेयक के पक्ष में 31 और इसके खिलाफ में 38 मत पड़े। वहीं दो लोग इस प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित भी रहे।
'मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाले जानते हैं कि ये लंबी लड़ाई है'
विधेयक के बारे में बात करते हुए ह्यूमन राइट्स वाच की वरिष्ठ अमरीकी शोधकर्ता तमारा तारासिक ब्रोनर ने कहा, 'हममें से जो भी मानवाधिकारों के लिए कार्य करते हैं वे जानते हैं कि ये लंबी लड़ाई है।' उन्होंने आगे ये भी कहा, 'अगर यह संघर्ष आगे नहीं बढ़ता है तो हमें इसे पर जोर देना जारी रखना होगा।'
गर्भपात अधिकार समर्थक कार्यकर्तरओ ने निकाली रैली, ब्यूनस आयर्स में 'मास फॉर लाइफ' का आयोजन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों ने विधेयक पर बुधवार देर रात तक चर्चा की। गर्भपात अधिकार समर्थक कार्यकर्तरओ ने रैली निकाली व कैथोलिक चर्च ने राजधानी ब्यूनस आयर्स में 'मास फॉर लाइफ' का आयोजन किया।
Published on:
09 Aug 2018 07:01 pm
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