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ट्रंप को लगा झटका, कोर्ट ने जनगणना में नागरिकता को जोड़ने पर रोक लगाई

Census citizenship: कोर्ट ने कहा कि जनगणना में नागरिकता को जोड़ने की योजना के लिए पर्याप्त विवरण नहीं

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ट्रंप को लगा झटका, जनगणना में नागरिकता को जोड़ने पर रोक लगाई

वाशिंगटन। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन के पास 2020 की जनगणना में नागरिकता को जोड़ने की योजना के लिए पर्याप्त विवरण नहीं है। ऐसे में इसे खारिज किया जाता है। न्यायिकों ने आंशिक रूप से एक संघीय न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा।

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नागरिकता के पक्ष में रिपब्लिकन ने उच्च न्यायलय में केस दायर किया था। विरोधियों का कहना है कि यह सवाल अप्रवासी परिवारों में डर पैदा करेगा कि जानकारी कानून प्रवर्तन के साथ साझा की जाएगी। अमरीकी संविधान द्वारा आवश्यक जनगणना का उपयोग अमरीकी प्रतिनिधि सभा में सीटें आवंटित करने और संघीय कोष में 800 बिलियन डॉलर वितरित करने के लिए किया जाता है।

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व्यवसाय भी महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लेने के लिए जनगणना के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, जिसमें पूंजी निवेश करना शामिल है। प्रशासन ने तर्क दिया कि जनगणना में हिस्सा लेने वाले लोगों को यह घोषित करने के लिए एक प्रश्न जोड़ने की आवश्यकता है कि क्या वे एक नागरिक हैं, जिन्हें मतदान के अधिकार कानून को बेहतर ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

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