पैरोल से वापस नहीं लौटने पर अदालत के आदेश और नियमानुसार कार्रवाई होगी।
अजमेर. सेंट्रल जेल (ajmer central jail) से पैरोल पर छूटा कैदी वापस लौटने के बजाय फरार हो गया। जेल प्रशासन ने उसके खिलाफ सिविल लाइंस थाना (civil lines police) में मामला दर्ज कराया है।
सिविल लाइंस थाना (civil lins police) के हैड कांस्टेबल किशोर सिंह ने बताया कि रायपुर थाना गंगापुर भीलवाड़ा निवासी शैलेष पुत्र सैमसन पटेल सेंट्रल जेल (central jail) में बंद था। उसे पिछली 6 सितंबर को 50 हजार रुपए के मुचलके पर तीस दिन के पैरोल (perole) पर भेजा गया था। शैलेष को 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे वापस सेंट्रल जेल लौटना था।
लेकिन वह फरार (prisoner abscond) हो गया। सेंट्रल जेल प्रशासन (jail administration) ने उसके खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस ने कैदी के खिलाफ राजस्थान कारागार अधिनियम की धारा 58 बी के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
सभी थानों को दी सूचना
सिविल लाइंस थाना ने शैलेष की फरारी की सूचना राज्य के सभी पुलिस थानों में भेजी है। इसके खिलाफ नोटिस (notice) भी जल्द जारी किया जाएगा। पैरोल से वापस नहीं लौटने पर अदालत के आदेश (court order) और नियमानुसार कार्रवाई होगी।
दी जाती है पैरोल..
कैदियों को अदालत के आदेशानुसार पैरोल पर छोड़ा जाता है। इसके तहत उन्हें नकद मुचलका भी भरना पड़ता है। पैरोल अदालत के आदेश तीस दिन या उससे अधिक की होती है। अवधि समाप्त (period) होने के बाद कैदी को तुरंत जेल लौटना (enter in jail) पड़ता है। मालूम हो कि कई फिल्म अभिनेता (film actor) और राजनेता (political leaders) भी विभिन्न मामलों में कारावास से कई बार पैरोल पर छूटते रहे हैं।