अजमेर

Panchayat chunav : नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्धारित

पंचायतीराज चुनाव : प्रारूप 4 घ के साथ करने होंगे संलग्न

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Jan 03, 2020
Panchayat chunav : नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्धारित

अजमेर.

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायतराज आम चुनाव 2020 के अन्तर्गत पंच एवं सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि निर्धारित दस्तावेजों को नाम निर्देशन पत्र के प्रारूप 4 घ के साथ संलग्न करना होगा। इनमें संतान एवं अपराध संबंधी घोषणा, कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा, उपाबंध आई बी केवल सरपंच के लिए अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति चल-अचल संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में शपथ पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।

शपथ पत्र न्यायाधीश, न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायाालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जाकर प्रमाणितशुदा अपेक्षित है।

इसके अलावा सांख्यिकी सूचना फार्म केवल सरपंच के लिए, मय पासपोर्ट साइज फोटो के प्रपत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाइल नंबर, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को प्रमाणित कराकर देना होगा।

नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी को प्रतिभूति निक्षेप राशि, जमानत जमा करानी होगी। सामान्य वर्ग के लिए यह राशि 500 रुपए है। महिला, ओबीसी, एससीएसटी के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रमाण पत्र पेश करने पर प्रतिभूति निक्षेप राशि 250 रुपए जमा करानी होगी। यह राशि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र भरने की दिनांक को रिटर्निंग अधिकारी को जमा होगी।

आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए जाति प्रमाण-पत्र जमा कराना आवश्यक होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। जो मतदाता नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के दिन 21 वर्ष का हो गया है वह पंच-सरपंच चुनाव लड़ सकता है।
अभ्यर्थी का निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है।

पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं में किसी भी पद पर रहे अभ्यर्थी को उस संस्था पंचायत समिति या जिला परिषद् से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर नाम निर्देशन पत्र के साथ पेश करना होगा। इनके अलावा किसी भी दस्तावेज यथा चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह, मूल निवास तथा पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

मतदान के लिए करेंगे जागरूक

ब्यावर. पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 2020 में स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। ब्यावर के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्था प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं प्रगणकों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

आगामी 7 जनवरी को टॉडगढ़, 8 को मेडिया, 9 को राजियावास एवं 10 जनवरी को जवाजा में नुक्कड सभा एवं मतदाता जागरूकता रैली निकाली जाएगी। जवाजा तालाब की पाल पर 13 जनवरी को दीपदान एवं रंगोली कार्यक्रम होगा। कोटडा में 14 को युवा मतदाता रैली, नुक्कड नाटक एवं रंगोली का आयोजन होगा।

इसी प्रकार 15 जनवरी को गणेशपुरा एवं गोविन्दपुरा में महिला मतदाता रैली निकाली जाएगी। इसके साथ-साथ प्रतिदिन इलेक्ट्रोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से भी जागरूक किया जाएगा।

Published on:
03 Jan 2020 11:06 pm
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