
अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर स्थित श्री काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स के संचालक से 26 जुलाई की सुबह 1 करोड़ रुपए के सोने-चांदी की ज्वेलरी की उठाइगीरी (Jewellery lifting) हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ओडिशा से एक आरोपी को महीनेभर पूर्व गिरफ्तार कर उसके पास से 46 लाख की सोने-चांदी की ज्वेलरी बरामद की थी। जबकि अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने उठाइगीरी में शामिल दूसरे आरोपी को भी ओडिशा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
सीतापुर निवासी अरुणदेव सोनी की हाईस्कूल सीतापुर के पास काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स (Jewellery lifting from Sitapur) दुकान है। 26 जुलाई की सुबह करीब 11.30 बजे वह अपनी स्कूटी में सोने-चांदी की ज्वेलरी लेकर दुकान खोलने पहुंचा था। ज्वेलरी से भरा बैग उसने स्कूटी के सामने के हिस्से में रखा और दुकान का शटर उठाने लगा। इसी दौरान 1 युवक ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गया था।
बैग में 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी होने की बात ज्वेलर्स संचालक ने बताई थी। इसकी रिपोर्ट उसने सीतापुर थाने में दर्ज कराई। नगर के बीच दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद हडक़ंप मच गया था। पुलिस ने जब दुकान के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो 2 आरोपी बाइक पर सवार होकर ज्वेलरी लेकर भागते नजर आए। डीआईजी एसएसपी राजेश अग्रवाल (Surguja SSP) के निर्देशन में साइबर सेल एवं थाना सीतापुर की संयुक्त टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की।
उठाइगीरी के मामले में शािमल एक आरोपी दास नागेश्वर उर्फ चांटी दास को पुलिस ने ओडिशा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के घर से चोरी के जेवरात 300.92 ग्राम सोने के जेवर, कीमत करीब 43 लाख रुपए तथा करीब 3 लाख रुपए के 1 किलो 168 ग्राम चांदी की ज्वेलरी बरामद की। पुलिस ने 46 लाख रुपये बरामद किया गया पुलिस ने आरोपी को जेल (Lifting accused sent jail) भेज दिया था।
मामले में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। इसी दौरान ओडिशा के जाजपुर जिला अंतर्गत थाना कोरई के ग्राम पुरबो कोट से दूसरे आरोपी शंकर प्रधान उर्फ बिन्नू पिता काली प्रधान 30 वर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपने अन्य साथियों के साथ 1 करोड़ की ज्वेलरी उठाइगीरी की वारदात (Surguja crime news) को अंजाम देना बताया। आरोपी को पुलिस ने धारा 111 (2), 3 (5) बीएनएस के तहत सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में एसआई रघुनाथ राम भगत, साइबर सेल अम्बिकापुर से प्रभारी साइबर सेल सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, आरक्षक मनीष सिंह एवं थाना सीतापुर से प्रधान आरक्षक अखिलेश्वर भगत, आरक्षक मनोहर पैकरा व धनकेश्वर यादव शामिल रहे।