
अंबिकापुर. बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम झरगांव में अवैध बिजली हुकिंग से खेत की सिंचाई कर रहे किसान की करंट (Farmer died due to current) लगने से मौत हो गई। शुक्रवार शाम हुई घटना की जानकारी किसी को नहीं लग सकी। किसान रातभर घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरु की। शनिवार की दोपहर जब वे खेत की ओर गए तो उसका शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही बतौली पुलिस मौके पर पहुंची, देखा तो खेत में भरे पानी के बीच किसान का शव पड़ा था। पुलिस ने पंचनामा पश्चात शव बरामद कर पीएम के लिए भेजा, पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दियाग या।
सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झरगांव निवासी रतन पैंकरा पिता स्व. सकल राम पैंकरा 41 वर्ष धान की रोपाई के लिए खेत में सिंचाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसने बिजली के खंभे से अवैध हुकिंग कर मोटर पंप चलाया था। शुक्रवार शाम वह खेत में पानी की स्थिति देखने गया था लेकिन रातभर वापस नहीं लौटा।
घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। शनिवार की दोपहर जब परिजन दोबारा खेत में पहुंचे तो रतन का शव (Farmer dead body found in field) धान के खेत में औंधे मुंह पड़ा मिला। उसके शरीर से बिजली का तार चिपका हुआ था। करंट होने की आशंका पर कोई शव छुने तक नहीं गया
फिर मामले (Farmer died) की सूचना बतौली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। किसान की मौत से उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।
बिजली विभाग के सहायक अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि अवैध बिजली कनेक्शन से हुई दुर्घटना में मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। मामले की जांच कराई जा रही है। यदि अवैध हुकिंग की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि विभाग को क्षेत्र में अन्य किसानों द्वारा भी अवैध हुकिंग (Illegal hooking) किए जाने की सूचना मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग अवैध हुकिंग कर खेतों की सिंचाई समेत अन्य काम करते हैं।