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Farmer Murder Case: ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की हत्या करने वाले 8 आरोपी जेल दाखिल, जमीन का था विवाद

Farmer Murder: विवादित जमीन पर ट्रैक्टर लेकर जुताई और बुवाई करने पहुंचे थे आरोपी, मृतक किसान व उसके परिवार के सदस्यों ने जताया था विरोध, इसी बीच वारदात को दिया गया था अंजाम

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Farmer murder case

Farmer murder case, किसान की हत्या करने वाले 8 आरोपी (Photo- Patrika)

बतौली। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलमा में जमीन विवाद के दौरान एक किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या (Farmer Murder in Batauli) कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 महिला समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पीडि़त पक्ष के बयान के आधार पर सभी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले मृतक व उसके परिवार के अन्य सदस्यों की पहले पिटाई की थी। इस दौरान धक्का देकर बुजुर्ग किसान को खेत में गिरा दिया, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई थी।

14 जून की सुबह करीब 11.30 बजे ग्राम सिलमा चिटकाही स्थित विवादित भूमि पर धान बोआई को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। शिकायतकर्ता धनेश्वरी पैंकरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पति हौस राम, पुत्र हेमंत पैंकरा व महेंद्र पैंकरा के साथ खेत पहुंचने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी।

आरोप है कि विवाद के दौरान सभी आरोपी एक राय होकर हौस राम को खेत में धक्का देकर गिरा दिए। इसके बाद उमेश पैकरा ने ट्रैक्टर चलाते हुए उसेे पहले टक्कर मारी और फिर पहिया चढ़ाकर कुचल (Farmer murder to crushed by tractor) दिया। ट्रैक्टर से कुचल जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में धनेश्वरी पैंकरा, हेमंत पैंकरा व महेंद्र पैंकरा को भी चोटें आई है।

मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1), 109(1), 296(ख), 351(3), 115(2), 190, 191(2), 191(3) व 54 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी भुनेश्वर पैकरा उम्र 80 वर्ष, बजरंग लाल, रघुनंदन पैकरा, मनोज, उमेश पैकरा, बोधन पैंकरा, कमलेश्वरी पैकरा व प्यारी पैंकरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

Farmer murder in Land dispute: आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य

पुलिस के अनुसार मामले (Farmer murder in Ambikapur) में गवाहों के बयान, घटनास्थल निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय परीक्षण एवं अन्य जानकारी के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं। प्रकरण में अन्य गवाहों के बयान, पटवारी नक्शा प्राप्त करना तथा जब्त सामग्री का एफएसएल परीक्षण कराया जाना शेष है। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है।

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