
अंबिकापुर। अंबिकापुर से लगे ग्राम भिट्ठीकला स्थित एक बेवा की भूमि के कथित फर्जी विक्रय प्रकरण में कलेक्टर अजीत वसंत ने आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर (Big land fraud) दर्ज कराने अंबिकापुर तहसीलदार को निर्देशित किया है। आरोपियों ने बेवा से 24 डिसमिल जमीन का सौदा किया था, लेकिन धोखे से उसकी 3.14 एकड़ जमीन का विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया था। इसकी शिकायत बेवा महिला ने कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर से की थी। इस मामले में कलेक्टर ने जांच पश्चात मिले प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की है।
दरअसल अंबिकापुर के ग्राम भिट्ठीकला अंतर्गत महुआटिकरा निवासी आवेदिका सावित्री यादव पति स्व. बंधन यादव ने कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भिट्ठीकला स्थित खसरा क्रमांक 782, 783 एवं 790, कुल रकबा 1.271 हेक्टेयर है।
उक्त भूमि में से मात्र 24 डिसमिल भूमि (Land fraud case) का विक्रय सौदा रायपुर निवासी पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल के साथ 3 लाख प्रति डिसमिल की दर से कुल 72 लाख रुपए में तय हुआ था। आरोप है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ षडय़ंत्र कर उसकी पूरी जमीन 1.271 हेक्टेयर (लगभग 3.14 एकड़) का फर्जी विक्रय पत्र 15 मई को निष्पादित करा लिया गया।
शिकायत पर कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार एवं एसडीएम द्वारा मामले की जांच की गई। जांच प्रतिवेदन, मौका निरीक्षण एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि विक्रय के लिए केवल सीमित भूमि का सौदा हुआ था, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदिका की सम्पूर्ण भूमि का विक्रय दर्ज कराया गया।
अंबिकापुर एसडीएम के प्रतिवेदन के आधार पर बेवा सावित्री यादव के स्वामित्व की भूमि का पंजीबद्ध विकय पत्र पिछले माह 12 मई को कुटरचित (Big land fraud in Ambikapur) निष्पादित कराए जाना पाया गया। इस पर कलेक्टर ने आरोपी पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल निवासी मालती लाइफ स्टाइल महोबा बाजार कोटा रोड रायपुर, सागर विश्वकर्मा,
डोमन राजवाड़े पिता प्रभु, जीतन विश्वकर्मा, आशीष उर्फ बाबा एवं दस्तावेज लेखक कमर कादरी पिता स्व. अब्दुल वाहिद के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने तहसीलदार को निर्देशित किया है। वहीं उन्होंने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करने कहा है।