अंबिकापुर

Surguja Police: 800 मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस ने चलवाया बुलडोजर, कानफोड़ु आवाज निकालकर करते थे परेशान

Modified Silencer: साइलेंसर से तेज आवाज निकालकर राहगीरों को किया जाता था परेशान, इधर शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 3 लोगों पर 30 हजार का लगा जुर्माना
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Bulldozer ran on modified silencers
Surguja police, 800 मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस ने चलवाया बुलडोजर (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के विभिन्न थाना व पुलिस चौकी द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान 800 अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए थे। शुक्रवार को पुलिस लाइन में जब्त 800 अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस द्वारा बुलडोजर चलवाकर नष्ट (Bulldozer action) करा दिया गया। बता दें कि युवाओं में दोपहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने का क्रेज बढ़ा हुआ है। ये तेज आवाज निकालकर राहगीरों को परेशान करते थे। इस दौरान पुलिस ने अभियान चलाकर ऐसे साइलेंसर जब्त किए थे।

अक्सर बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर (Modified silencer Seized by police) लगाकर लोग तेज आवाज में वाहन चलाते हैं। कान फाड़ साइलेंसर युवक बुलेट चालक के खिलाफ सरगुजा पुलिस द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। जिले के विभिन्न थाना व पुलिस चौकी पुलिस (Surguja police in action) द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट के खिलाफ कार्रवाई कर 800 अवैध साइलेंसर जब्त किए गए थे। जब्त अवैध साइलेंसर पर बुलडोजर चलावाकर नष्ट किया गया।

Ambikapur Police: 3 शराबी चालकों पर 30 हजार का जुर्माना

इधर सडक़ हादसों में कमी लाने के लिए सरगुजा पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव (Drunk and Drive) के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। यातायात शाखा की चेकिंग में 3 वाहन चालक शराब के नशे में धुत मिले, जिन्हें कोर्ट ने कुल 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। चेकिंग के दौरान बाइक क्रमांक सीजी 15 ईबी 1304 का चालक संतोष कुशवाहा निवासी ग्राम जमगला थाना लखनपुर शराब पीकर गाड़ी चलाते पाया गया।

ब्रीथ एनालाइजर से इसकी पुष्टि हुई। दूसरे मामले में कार क्रमांक सीजी 15 बी 6744 का चालक चिरंजीवी निवासी नर्मदापारा थाना गांधीनगर नशे में कार चलाते मिला। वहीं बाइक क्रमांक सीजी 15 ईएफ 9996 का चालक दिनेश कुमार सिंह निवासी थाना लखनपुर भी शराब के नशे में वाहन चलाते मिला।

तीनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने तीनों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड (Fine on drunken driver) से दंडित किया। पुलिस ने कहा है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Updated on:
09 Oct 2026 08:55 pm
Published on:
09 Oct 2026 08:51 pm
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