अमरोहा

UP Crime: फर्जी नाम बताकर युवती से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 8 साल की सजा, 5 हजार लगाया जुर्माना

UP Crime News: यूपी के अमरोहा में फर्जी पहचान बताकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी ने खुद को संजय नाम बताकर युवती को नौकरी का झांसा..
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Jun 06, 2025
Court sentenced him 8 years of imprisonment in UP
UP Crime: फर्जी नाम बताकर युवती से किया दुष्कर्म | Image Source - Pexels

Court sentenced him 8 years of imprisonment in UP: फर्जी नाम से युवती को झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी नाजिम अली को दोषी करार देते हुए आठ साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

नौकरी का झांसा देकर होटल में किया दुष्कर्म

घटना 3 मार्च 2024 की है। गजरौला थाना क्षेत्र के एक होटल में भदौरा गांव निवासी नाजिम अली ने सैदनगली क्षेत्र की एक युवती को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया। आरोपी ने खुद को संजय नाम से पेश किया और होटल में चाय-नाश्ते के बहाने युवती से दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने अश्लील फोटो भी खींच लिए।

शक होने पर हुआ खुलासा

होटल में युवती को जब शक हुआ तो उसने आरोपी की आईडी की फोटो खींच ली। तभी यह सामने आया कि आरोपी का असली नाम नाजिम अली है, न कि संजय।

ब्लैकमेल कर वायरल कीं अश्लील तस्वीरें

सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। घबराई युवती होटल के बाहर रोती हुई नजर आई और फिर उसने अपने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मां और भाई को पीड़िता ने पूरी आपबीती सुनाई। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई।

दुष्कर्म, आईटी एक्ट और एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज

घटना दो समुदायों से जुड़ी होने के चलते पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और नाजिम अली के खिलाफ दुष्कर्म, आईटी एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी तभी से जेल में बंद है और उसे हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी।

कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष एससी-एसटी कोर्ट) संजय चौधरी की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज सक्सेना ने पक्ष रखा। बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 8 साल कठोर कैद और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Updated on:
06 Jun 2025 10:30 am
Published on:
06 Jun 2025 10:30 am