
यातायात नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस ख़ासी सख्त हो चली है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर ड्रिंक एंड ड्राइव इत्यादि जैसे कई ऐसे जरूरी नियम हैं जिनका उल्लंघन लोग आए दिन करते रहते हैं। ऐसे में यातायात पुलिस लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र धड़ल्ले से ई-चालान भी काटती है। अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली वालों के लिए चालान माफ करने का एक 'सुनहरा मौका' लेकर आई है।
दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) जल्द ही ट्रक, स्कूटर, बाइक, टेम्पो आदि सहित किसी भी वाहन के लिए एक राष्ट्रीय लोक अदालत स्थापित करने जा रही है, जहां वाहन का मालिक किसी भी चालान की कटौती, निपटान या पूर्ण छूट के लिए अनुरोध कर सकता है। यहां ये जानना जरूरी है कि उक्त चालान 31 जनवरी 2022 से पहले जारी किया गया हो।
कैसे होगा चालान माफ:
आपका चालान माफ कराने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 14 मई (शनिवार) को लोक अदालत का आयोजन करेगी, जहां सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक सुनवाई होगी। आपका चालान माफ करने के लिए, ऑनलाइन बुकिंग लिंक 11 मई यानी आज सुबह 10 बजे से सक्रिय है, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वाहन के मालिक को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर पहले से ऑनलाइन एक स्लॉट बुक करना होगा।
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एक बार जब आप अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं, तो आपको अपने ई-चालान का प्रिंटआउट लेना होगा और अदालत में आने की तारीख और समय जोड़ना होगा। कोर्ट की सुनवाई के दिन आपका चालान मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और मौके पर ही आपके चालान का निपटारा कर दिया जाएगा। इसके लिए आप ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर सोशल मीडिया पर इस तरह के अपडेट देती रहती है। जिससे वाहन मालिकों को चालान से निजात पाने में कोई असुविधा न हो। यातायात नियमों और लोगों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार भी नित नए नियमों को लागू कर रही है। इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया जा रहा है।
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वाहन चालकों को अब ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप गैर-मोटर चालित वाहन (नॉन-मोटराइज़्ड व्हीकल) लेन में वाहन चलाते समय यातायात पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, तो आप पर 20,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि आप किसी आपातकालीन वाहन जैसे कि एम्बुलेंस या दमकल की गाड़ी को जगह नहीं देते हैं तो इस दशा में पकड़े जाने पर आपको 10,000 रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।