GST on Tickets: जानिए रेल टिकट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट और कैब सर्विस पर कितनी GST लगती है। समझिए इकोनॉमी और बिजनेस क्लास फ्लाइट, एसी और नॉन-एसी बस, ऑनलाइन कैब की GST दरों के बारे में।
GST on Tickets: 3 सितंबर को हुई GST काउंसिल की बैठक में टिकट और अन्य चीजों पर GST स्लैब में बड़े बदलाव की घोषणा की गई। पहले चार GST स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) थे लेकिन अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब 5% और 18% रह गए हैं. वहीं लग्जरी और विशेष प्रोडक्ट्स पर 40% GST लागू किया गया है।
इकोनॉमी क्लास टिकट पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी इस पर 5% GST लगता था और अब भी यही दर है। लेकिन बिजनेस क्लास टिकट अब महंगे हो जाएंगे। पहले इस पर 12% GST था अब इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बिजनेस क्लास में सफर अब करीब 6% महंगा हो गया हैं।
प्राइवेट जेट, हेलिकॉप्टर, यॉट और लग्जरी बोट्स जैसी सेवाओं पर अब GST 40% हो गया है। पहले यह 31% था। इसलिए ऐसे सफर महंगे हो गए हैं।
रेल सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। आम लोगों को राहत देने के लिए ट्रेन टिकट पर GST 5% ही रहेगा। इससे त्योहारों और घर जाने के समय यात्रियों को ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा।
बस टिकट: एसी बसों पर 5% GST लागू होगा, लेकिन नॉन-एसी बसों पर कोई GST नहीं लगेगा।
कैब सेवाएं: Uber, Ola जैसी ऑनलाइन कैब और रेडियो टैक्सी पर 5% GST लगेगा।
सरकार का मकसद है कि GST बदलाव का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। इससे लोग सस्ती दरों पर यात्रा कर सकेंगे और रोजमर्रा की चीजें खरीदने में राहत महसूस करेंगे।
नए GST स्लैब से रोजमर्रा के सफर और सामान खरीदना आम लोगों के लिए आसान और सस्ता हो गया जबकि लग्जरी सेवाओं और विशेष वस्तुओं की कीमत बढ़ गई हैं।