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Traffic Challah Rules: चलाते हैं बाइक तो जान लें ये नया नियम, नहीं तो हर 1 घंटे पर कटेगा, 1000 का चालान, पीछे बैठे पैसेंजर पर भी होगा लागू

Helmet Challan: बिना हेलमेट वाले लोगों पर 1 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, चाहे चालक हो या फिर पीछे बैठा पैसेंजर। एक बार चालान कटने पर महज एक घंटे की राहत रहती है, उसके फिर से यात्रा करते पाया गया तो दोबारा से जुर्माना लगाया जाएगा।

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Dec 04, 2024

Challan for Driving Without Helmet: अगर आप भी दो-पहिया बाइक का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। अक्सर देखा जाता है कि लोग गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोग ये बात भी जानते हैं कि बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर उनका चालान भी कट सकता है, यह ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ भी है। बाइक पर पीछे बैठे लोग भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करें हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाता है, हालांकि देश के अन्य राज्यों में इसे लेकर अभी भी सख्ती नहीं दिखाई जाती है। ऐसे में बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए नया नियम बनाया गया है।

अब 1000 का अलग-अलग कटेगा चालान

दरअसल, महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने बाइक पर बिना हेलमेट के पीछे बैठे लोगों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों के लिए अब ट्रैफिक पुलिस के पास अब दो कैटेगरी ई-चालान मशीन में होंगी।

पहली मशीन दो पहिया के लिए होगी और दूसरी पिलियन राइडर (पीछे बैठे व्यक्ति) के लिए होगी। गाड़ी चलाते समय यदि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना होगा, अलग-अलग 1,000-1,000 रुपए का चालान काटकर जुर्मना वसूला जाएगा। बता दें कि यह नियम बच्चे-बड़ों सभी के लिए लागू होगा।

इतने लोगों ने गवाई जान

महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के एडीजी अरविंद साल्वे ने राज्य में ट्रैफिक पुलिस विभाग से एक ब्यौरा मंगवाया था, जिससे यह सामने निकलकर आया कि बीते 5 सालों में हुई सड़क दुर्घटओं में पैछे बैठे लोगों ने सबसे ज्यादा जान गवाई है। यही सब देखते हुए एडीजी ने टू-व्हीलर्स चलाने वाले लोगों के साथ-साथ पीछे बैठे पेसेंजर्स को भी हेलमेट पहनने के लिए कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अब यह भी पता चल सकेगा कि जुर्माना चालक पर लगाया गया है या फिर पीछे बैठे पैसेंजर पर।

जुर्माने से 1 घंटे की मिलेगी राहत

सड़क पर चालान काटने वाले ट्रैफिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ समय से बिना हेलमेट वाले लोगों पर 1 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, चाहे चालक हो या फिर पीछे बैठा पैसेंजर। एक बार चालान कटने पर महज एक घंटे की राहत रहती है, उसके फिर से यात्रा करते पाया गया तो दोबारा से जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी सड़कों पर निकल रहे हैं तो ध्यान रहे चालक और पीलियन राइडर हेलमेट का इस्तेमाल करें, अन्यथा पीछे बैठे पैसेंजर को अपना चालान अलग से भरना पड़ेगा।

Published on:
04 Dec 2024 01:22 pm
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