लंबे समय से जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय को कोर्ट से राहत मिली है। साक्ष्य के आभाव में कोर्ट ने सांसद को एक मामले में बरी कर दिया है।
बसपा के मऊ सांसद अतुल राय को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली मिली है। कोर्ट ने पुलिस पर हमले के मामले में सांसद को साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया है। सांसद के साथ 21 अन्य आरोपी भी बरी किए गए हैं।
2011 में दर्ज हुआ था मुकदमा
वर्ष 2011 में वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र में विवाद हुआ था। उस समय अतुल राय और उनके सहयोगियों पर पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था।
कैंट थानाध्यक्ष ने दर्ज कराया था मुकदमा
वर्ष 2011 में घटना के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी कैंट ने अतुल राय और उनके 21 अन्य सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उस समय पुलिस ने छह असलहा, छह खोखा व छह जिंदा कारतूस बरामद करने का दावा किया था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया फैसला
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट वाराणसी में चल रही थी। सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट सियाराम चौरसिया ने साक्ष्य के आभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। वैसे सांसद को अभी जेल में ही रहना होगा। कारण कि उनके खिलाफ कई अन्य मामले लंबित चल रहे हैं।