MLA caste certificate case: अधिवक्ता व शिकायतकर्ता धन सिंह धुर्वे ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लडऩे का लगाया है आरोप, जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति 4 बार जारी कर चुकी है नोटिस
बलरामपुर/राजपुर। प्रतापपुर से भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण पत्र (MLA caste certificate case) मामले की गुरुवार को बलरामपुर कलेक्टोरेट में सुनवाई शुरु हो गई है। किसी भी अनहोनी से निपटने कलेक्टोरेट परिसर व बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके पूर्व 27 नवंबर को सुनवाई हुई थी, जिसकी तिथि बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई थी। पिछली सुनवाई में सर्व आदिवासी समाज के काफी संख्या में लोगों ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया था, इसे देखते जिला कार्यालय बलरामपुर के 500 मीटर परिधि में धारा 144 लागू की गई है।
विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण पत्र मामले (MLA caste certificate case) में जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक गुरुवार को बलरामपुर कलेक्टोरेट में सुबह 11 बजे तय थी। पिछली बार समिति की बैठक के बाद निर्मित परिस्थिति को देखते हुये जिला कार्यालय बलरामपुर में काफी संख्या में भीड़ एकत्रित होने, आक्रोश एवं तनाव की स्थिति निर्मित होने की संभावना को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
जाति प्रमाण पत्र मामले (MLA caste certificate case) में सुनवाई के बाद होने वाले संभावित बलवे व दंगे की आशंका को देखते हुए बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने कलेक्टोरेट की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहां समूह में आने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
धारा 144 लगने से ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी व सुरक्षा कर्मियों को छोडक़र भले ही कोई भी अनुज्ञप्तिधारी हों, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि को लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परंपरा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कण्डिका प्रभावशील नहीं होगी।
साथ ही जिला कार्यालय बलरामपुर के 500 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा सभा, रैली, जुलूस-प्रदर्शन, धरना, हड़ताल किया जाना प्रतिबंधित होगा अथवा एक समय में किसी स्थान पर 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित (MLA caste certificate case) नहीं हो सकेंगे।
यह आदेश 11 दिसंबर से आगामी आदेश पर्यन्त तक जिला कार्यालय परिसर बलरामपुर के 500 मीटर की परिधि में प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।
प्रतापपुर विधानसभा से भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति (MLA caste certificate case) को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता धन सिंह धुर्वे द्वारा यह कहा गया है कि विधायक ने अपने पति की जाति के आधार पर विस चुनाव लड़ा था, जबकि उन्हें अपने पिता के जाति के आधार पर चुनाव लडऩा था। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए इसकी शिकायत की थी।
बलरामपुर की जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति इसकी सुनवाई कर रही है। विधायक को पूर्व में 3 नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुई थी। चौथे नोटिस की तिथि 27 नवंबर को उनके वकील समिति के समक्ष पेश हुए थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा, इसके बाद तिथि 11 दिसंबर को बढ़ा दी गई थी।