Rajasthan : अवमानना प्रार्थना पत्र पर सिविल न्यायालय बागीदौरा ने शासन सचिव जयपुर, कलक्टर बांसवाडा और पीडब्लूडी के अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया है।
Rajasthan : बांसवाड़ा के बागीदौरा क्षेत्र में बदहाल सड़कों को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट के आदेश के बावजूद अधिकारियों द्वारा खानापूर्ति किए जाने के आरोप उठे है। इसे लेकर याचियों के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सिविल न्यायालय बागीदौरा ने शासन सचिव जयपुर, कलक्टर बांसवाडा और पीडब्लूडी के अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया है।
गौरतलब है कि सड़कों की दुर्दशा से परेशान कलिंजरा निवासी हरीश कलाल एवं नवल किशोर मिश्रा की ओर से एडवोकेट पुष्पेन्द्र त्रिपाठी ने सिविल न्यायाधीश अरूण प्रकाश आर्य के कोर्ट में जनहित वाद प्रस्तुत किया था। इस पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को तलब किया। फिर कोर्ट ने 7 दिन में गड्ढे भरवाकर ठोस पैचवर्क कराते हुए फोटो सहित पालना रिपोर्ट पेश करने का अंतरिम आदेश दिया।
मामले में एडवोकेट त्रिपाठी ने बताया कि अधिकारियों ने विवादित मार्गों पर कुछ गड्ढों में भराव करके फोटोग्राफ पेश करके खानापूर्ति कर दी। इस रवैए पर अवमानना का प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को हालात बताए गए।
इस पर कोर्ट ने शासन सचिव पीडब्ल्यूडी जयपुर, कलक्टर बांसवाड़ा, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी बांसवाडा, अधिशाषी अभियंता नेशनल हाईवे बांसवाड़ा और सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी बागीदौरा को नया नोटिस जारी कर तलब किया है ।