Makar Sankranti : राजस्थान में मकर संक्रांति पर अगर चायनीज मांझे से पतंग उड़ाई तो पुलिस आपकी ‘डोर’ पकड़ लेगी। मकर संक्रांति पर चायनीज मांझा बैन है। बांसवाड़ा के कलक्टर-एसपी ने जारी किया आदेश। जानें क्या कहा।
Makar Sankranti : बांसवाड़ा में आपने इस मकर संक्रांति पर चायनीज मांझा उड़ाया तो पुलिस आपकी ‘डोर’ पकड़ लेगी। यदि आप इस मुश्किल से बचना चाहते चाहते हैं तो चायनीज मांझे से दूरी बनाएं और दूसरों को भी आगाह करें। पुलिस भी ऐसी अपील कर रही है। जिला कलक्टर की ओर से प्रतिबंध आदेश जारी होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने भी चायनीज मांझे को लेकर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दरअसल, चायनीज मांझा पक्षियों और इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित होता रहा है।
खासतौर से पक्षियों को बचाने की मुहिम के तहत पुलिस ने बांसवाड़ा शहर में ड्रोन यूनिट तैनात कर दी है, जो शहर की घनी आबादी के साथ ही बाहरी हिस्सों में भी निगरानी रखेगी। टीम को कहीं पर भी चायनीज मांझे का उपयोग होता दिखा तो खैर नहीं। पुलिस को इसकी सूचना दी सकती है। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
पुलिस ने बांसवाड़ा शहर में एक दर्जन से अधिक मुखबिरों को भी एक्टिव किया है। यदि कोई चायनीज मांझा बेचता मिला तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शहर में फिलहाल गांधी मूर्ति क्षेत्र के साथ ही पाला रोड पर पतंग की दुकानें नजर आने लगी हैं। इसके अलावा पुराने शहर में भी पतंगों की दुकानें दिखाई देने लगी हैं।
चायनीज मांझा बेचने और इससे पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध है। शहर में ड्रोन यूनिट तैनात कर दी है। पूरे शहर में विशेष निगरानी रखी जा रही है। चायनीज मांझे की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस एक्शन लेगी।
गोपीचंद मीणा, डीएसपी, बांसवाड़ा
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी तो शहर में कहीं चायनीज मांझा बिकता नहीं मिला, मगर ऑनलाइन खरीदी को रोकना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए पुलिस उड़ती पतंगों पर नजर रखेगी।
शहर में चायनीज मांझे से पक्षी ही नहीं, कई इंसान भी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ऐसे मांझे से पक्षियों के ‘पर’ और गर्दन तक कट जाती हैं। बीते दिनों एक स्वयंसेवी संगठन ने इसे लेकर परिवाद भी दिया था। फिर कलक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई के आदेश दिए।