
Balotra News: नगर परिषद बालोतरा ने नगरीय क्षेत्र में बिना सक्षम स्वीकृति एवं अनुज्ञा के संचालित मांसाहार की दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 15 प्रतिष्ठानों को सीज किया। नगर परिषद की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की।
नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य ने बताया कि संबंधित दुकानदारों को पूर्व में आवश्यक स्वीकृति, लाइसेंस एवं निर्धारित मापदंडों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। दुकानदारों को नियमों के अनुरूप आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने तथा निर्धारित शर्तों और स्वच्छता मानकों की पालना के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद नियमों की पालना नहीं करने पर नगर परिषद की टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 15 प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया।
आयुक्त आचार्य ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में बिना वैध अनुमति अथवा लाइसेंस के मांसाहार का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर परिषद का अभियान निरंतर जारी रहेगा। परिषद की ओर से ऐसे प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाएगा, जहां बिना आवश्यक स्वीकृति के मांसाहार का विक्रय किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मांस अथवा अपशिष्ट प्रदर्शित करने, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने तथा निर्धारित स्वच्छता मानकों की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की टीम निरीक्षण के दौरान नियमों और निर्धारित मानकों की पालना की जांच करेगी।
नगर परिषद आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सीज करने के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
नगर परिषद की इस कार्रवाई के बाद बिना आवश्यक स्वीकृति एवं लाइसेंस के मांसाहार का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए निरीक्षण एवं कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।