भिलाई

अब बंद स्ट्रीट लाइट का खामियाजा जनता नहीं, ठेकेदार भुगतेंगे! भिलाई निगम ने टेंडर नियमों में किया बड़ा बदलाव

Bhilai Street Light Tender: भिलाई नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट के संधारण और रखरखाव के टेंडर नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब घटिया सामग्री तुरंत रिजेक्ट होगी, तय समय में मरम्मत नहीं करने पर ठेकेदार पर प्रतिदिन जुर्माना लगेगा।
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Aug 01, 2026
Street Light Contractor Penalty
भिलाई निगम ने लागू किए सख्त नियम (photo source- Patrika)

Street Light Contractor Penalty: शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और टिकाऊ बनाने के लिए नगर निगम भिलाई ने संधारण व रखरखाव के टेंडर की शर्तों में बड़े बदलाव किए हैं। अब खराब गुणवत्ता की सामग्री के उपयोग पर उसे तत्काल रिजेक्ट किया जाएगा, जबकि तय समय सीमा में मरम्मत नहीं होने पर ठेकेदार पर प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा। निगम का दावा है कि नई व्यवस्था से टेंडर अवधि समाप्त होने के बाद भी शहर की प्रकाश व्यवस्था लंबे समय तक बेहतर बनी रहेगी।

Street Light Maintenance: स्ट्रीट लाइट बंद होने की शिकायतें

नगर निगम क्षेत्र के करीब 40 हजार बिजली पोलों पर लगी स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव पर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अब तक देखा जाता रहा कि जैसे ही ठेका अवधि समाप्त होती, शहर के विभिन्न हिस्सों से स्ट्रीट लाइट बंद होने की शिकायतें बढऩे लगती थीं। वहीं, ठेका अवधि तीन महीने बढ़ते ही शिकायतों में कमी आ जाती थी। इसी अनुभव के आधार पर निगम ने इस बार निविदा की शर्तों को अधिक सख्त और जवाबदेह बनाया है।

मरम्मत के बाद वारंटी और रिकॉर्ड भी अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत खराब एलईडी और अन्य फिटिंग को सेंट्रल स्टोर कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। संबंधित जोन में शिकायत मिलने पर ठेकेदार को मौके पर जाकर एलईडी, वायरिंग सहित पूरी फिटिंग की मरम्मत या आवश्यकता पडऩे पर बदलाव करना होगा। मरम्मत के बाद उसका रजिस्टर में रिकॉर्ड दर्ज करना और वारंटी देना भी अनिवार्य होगा। ठेकेदार को श्रम, स्पेयर पाट्र्स, टूल्स, आवागमन और वारंटी सहित पूरा कार्य अपने अनुबंध की दरों में ही करना होगा। वायरिंग, चालक, टेस्टिंग या किसी अन्य मद के नाम पर अलग से भुगतान नहीं मिलेगा।

बिना अनुमति बाहर नहीं जाएगा खराब सामान

प्रभारी इंजीनियर की अनुमति के बिना खराब फिटिंग या अन्य सामग्री जोन रिपेयर पॉइंट से बाहर नहीं ले जाई जा सकेगी। प्रत्येक खराब फिटिंग का रिकॉर्ड चालान के माध्यम से रखा जाएगा। मरम्मत के बाद फिटिंग की जांच और अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापित होने के बाद ही उसका भुगतान किया जाएगा और उसी फिटिंग को दोबारा स्ट्रीट लाइट में लगाया जाएगा।

ठेकेदार को निगम के लिए एक टेक्नीशियन, एक हेल्पर और एक अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध कराना होगा, जो कार्य अवधि के दौरान स्टोर, मुख्य कार्यालय और जोन कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक जोन कार्यालय में आठ तथा मुख्य कार्यालय के लिए दो कर्मचारियों की तैनाती भी अनिवार्य होगी।

Bhilai Municipal Corporation: सेंट्रल स्टोर में रखना होगा स्पेयर स्टॉक

ठेकेदार को सेंट्रल स्टोर कार्यालय (एमसीबी) में आवश्यक स्पेयर स्टॉक और उपकरण उपलब्ध रखने होंगे। इनमे क्लैंप मीटर, मल्टीमीटर, एलईडी ड्राइवर, सोल्डरिंग आयरन, टेस्टिंग बोर्ड, स्क्रू ड्राइवर सेट, प्लायर, कटर और सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। स्ट्रीट लाइट के मरम्मत और रखरखाव की निविदा में बड़े बदलाव किए गए हैं, ताकि रात के समय राहगीरों को परेशानी का सामना न करना पड़े— सुरुचि सिंह आयुक्त, नगर निगम भिलाई

टेंडर की प्रमुख शर्तें

  • मरम्मत के बाद वारंटी और रजिस्टर में रिकॉर्ड अनिवार्य।
  • घटिया या नकली पाट्र्स मिलने पर सामग्री तत्काल रिजेक्ट होगी।
  • रैंडम जांच में खराब गुणवत्ता मिलने पर जुर्माना या ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
  • एलईडी, वायरिंग, लेबर आदि का अलग से भुगतान नहीं होगा।
  • केवल रिपेयर, टेस्ट और सत्यापित फिटिंग का ही भुगतान किया जाएगा।
  • हर माह बिल जमा करना होगा, अग्रिम भुगतान नहीं मिलेगा।
Updated on:
01 Aug 2026 01:10 pm
Published on:
01 Aug 2026 01:10 pm