CG Crime: मंदिर में शादी की। उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र पहना दिया। उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
Bhilai Crime News: भिलाई में नाबालिक से बलात्कार के जुर्म में न्यायालय ने आरोपी उमेश कुमार लोझारे को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी ने सुनाया। यह प्रकरण 28 सितंबर 2022 की है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि आरोपी ग्राम धनगांव निवासी उमेश कुमार लोझारे ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर ग्राम ढोकला ले गया। जहां मंदिर में शादी की। उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र पहना दिया। उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिर उसे अपने दोस्त के पास रायगढ़ ले गया। वहां भी संबंध बनाया।
किशोरी दुकान जाने के लिए निकली थी। जब शाम तक घर नहीं लौटी तब परिजनों ने खोजबीन की। रिश्तेदारों के यहां पता लगाया। पता नहीं चलने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। पुलगांव पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पतासाजी की। जांच में आरोपी के बारे में पता चला। वह किशोरी के साथ रायगढ़ में था। पुलिस रायगढ़ से किशोरी के लेकर लौटी और युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 363, 366, 376(3), 496 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान पेश किया। दोष साबित होने पर न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया।