फार्मासिस्ट का लाइसेन्स आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है
भीलवाड़ा।
फार्मासिस्ट का लाइसेन्स आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आधार से लिंक नहीं होने पर लाइसेन्स निरस्त हो जाएगा। औषधि नियंत्रण विभाग ने फार्मासिस्ट के लाइसेंस को आधार से जोडऩे की प्रक्रिया शुरू कर दी। नए लाइसेंस धारकों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
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अब बिना आधार के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी नहीं बन सकेगा और न लाइसेंस नवीनीकरण हो सकेगा। एक फार्मासिस्ट के नाम से एक ही पंजीयन होगा। फार्मासिस्ट को एसएसओ आईडी बनाकर एफएसडीएयूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे मेडिकल स्टोर संचालक व फार्मासिस्ट को आधार नम्बर भी दर्ज कराना होगा।
आधार जिस मोबाइल से लिंक होगा, उसी पर ओटीपी आएगा तभी पंजीयन होगा। आधार से लिंक करने के लिए प्रोपराइटर व पार्टनर का आधार व फोटो, फार्मासिस्ट पंजीयन अनुज्ञा पत्र, नवीनीकरण रसीद, आधार्र, पासपोर्ट साइज फोटो, थोक दवा दुकानों के लिए आधार, घोषणा पत्र, किरायानामा, रेफ्रिजरेटर बिल को ऑनलाइन अपडेट करना होगा।
इसके पीछे वजह क्या
राज्य में अधिकांश मेडिकल स्टोर किराए के लाइसेंस पर चल रहे हैं। लाइसेंसधारक के लाइसेंस पर दुकानें भी चलती है। उसी लाइसेंस पर फार्मासिस्ट नौकरी भी करता है। एक लाइसेन्स का दो जगह उपयोग होरहा है। कई फार्मासिस्ट एेसे है जिन्होंने लाइसेंस किराए पर दे रखे हैं तथा खुद एमआर हैं। दस्तावेज ऑनलाइन होने के बाद उनके नाम सामने आ सकेंगे। मेडिकल स्टोर संचालन व एमआर की नौकरी एक साथ नहीं की जा सकेगी। जो फार्मासिस्ट है वही दुकान का संचालन कर सकेगा।
एक ही दुकान का संचालन संभव
फार्मासिस्ट के लाइसेंस को आधार से लिंक की प्रक्रिया शुरू की है। आधार से जुडऩे के बाद फार्मासिट एक ही दुकान का संचालन कर पाएगा। सभी फार्मासिस्टों को आधार से लिंक करवाना होगा नही तो लाइसेंस निरस्त हो जाएगा।
जितेन्द्र कुमार मीणा, जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी भीलवाड़ा