भीलवाड़ा

रेलवे का नया नियम: बिना बुकिंग ज्यादा लगेज ले गए तो लगेगा 6 गुना जुर्माना, राजस्थान के यात्रियों पर भी पड़ेगा असर

रेलवे ने ट्रेन में तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर सख्ती बढ़ा दी है। बिना बुकिंग अतिरिक्त लगेज मिलने पर यात्रियों से सामान्य शुल्क का छह गुना जुर्माना वसूला जाएगा। नए नियमों का असर राजस्थान से सफर करने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा।
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Indian Railways
फोटो: पत्रिका

Indian Railway New Rules: ट्रेन में यात्रा के दौरान बोगी के भीतर सीमा से अधिक सामान ले जाने वाले यात्रियों पर रेलवे अब सख्ती बरतने जा रहा है। रेल डिब्बों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने लगेज संबंधी गाइडलाइन को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है। नए नियमों के अनुसार निर्धारित फ्री एलाउंस सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रा शुरू करने से पहले ही स्टेशन स्थित लगेज बुकिंग काउंटर पर बुकिंग कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री बिना बुकिंग कराए अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा करते पाया गया, तो उससे सामान्य लगेज दर का छह गुना पेनल्टी शुल्क वसूला जाएगा।

अक्सर देखा जाता है कि यात्री डिब्बों में बड़े ट्रंक, भारी बॉक्स, सूटकेस और व्यावसायिक बोरियां ले आते हैं। इससे सहयात्रियों को चढ़ने-उतरने और बैठने में खासी परेशानी होती है। यात्रियों को अतिरिक्त सामान का लगेज टिकट लेकर उसे अपने मूल यात्रा टिकट के साथ अटैच कराना होगा। यह नियम एमएसटी (मासिक सीजन टिकट) पासधारकों पर भी समान रूप से लागू रहेगा।

ज्वलनशील और खतरनाक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध

सुरक्षा कारणों से रेलवे ने विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, भरे या खाली गैस सिलेंडर तथा मृत जीवों आदि को ट्रेन में ले जाने या बुक कराने पर पूर्ण रोक लगा रखी है। ऐसे सामान के साथ पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यापारिक उद्देश्य से ले जाए जाने वाले कार्टन, बोरियां और बड़े ट्रंक यात्री कोच में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे व्यावसायिक व भारी पार्सल को केवल ब्रेक वैन (पार्सल वैन) के माध्यम से ही बुक कर भेजा जा सकेगा।

श्रेणीवार तय निःशुल्क सामान की सीमा (फ्री एलाउंस)

  • एसी प्रथम श्रेणी: 70 किलोग्राम तक
  • एसी सेकंड टियर / फर्स्ट क्लास: 50 किलोग्राम तक
  • एसी थर्ड टियर / एसी चेयर कार: 40 किलोग्राम तक
  • स्लीपर क्लास: 40 किलोग्राम तक
  • जनरल / सेकंड क्लास: 35 किलोग्राम तक

राजस्थान के यात्रियों पर भी पड़ेगा असर

रेलवे के इस नए नियम का असर राजस्थान से सफर करने वाले हजारों यात्रियों पर भी पड़ेगा। प्रदेश के जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर सहित अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करते हैं। कई बार यात्री घरेलू सामान, शादी समारोह का सामान या अन्य जरूरत का ज्यादा लगेज लेकर यात्रा करते हैं। ऐसे यात्रियों को अब यात्रा से पहले अपने अतिरिक्त सामान की बुकिंग करानी होगी। यात्रियों का कहना है कि रेलवे का ये कदम सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से जरूरी है लेकिन इसके साथ ही लगेज बुकिंग प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को स्टेशन पर परेशानी का सामना न करना पड़े। खासतौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सामान की जानकारी और बुकिंग प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना जरूरी होगा।

Updated on:
22 Jul 2026 10:45 am
Published on:
22 Jul 2026 10:44 am