Railway Refund Rules : रेलवे के कंफर्म, आरएसी और वेटिंग टिकट के रिफंड पर कितनी कटौती होती है? रेलवे के नए रिफंड नियम जानिए।
Railway Refund Rules : रेल यात्री अक्सर टिकट कैंसिल करने पर होने वाली शुल्क कटौती और रिफंड नियमों को लेकर भ्रमित रहते हैं। रेलवे ने कंफर्म, आरएसी, वेटिंग और तत्काल टिकटों पर रिफंड से जुड़े नियमों में विस्तृत प्रावधान तय कर रखे हैं। इन नियमों से अनभिज्ञ होने पर यात्री अनावश्यक नुकसान झेलते हैं। इसे कैसे कम किया जाए इसे लेकर जानकारी आवश्यक है।
भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियम भी तय कर रखे हैं। इनमें वेटिंग, आरएसी, कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर कटौती का प्रावधान है। इन टिकटों को ट्रेन के प्रस्थान समय से पूर्व रद्द करवाना होता है। टिकट जितना पहले रद्द किया जाता, यात्री को नुकसान उतना कम होता है।
रेलवे कुछ विशेष हालात में यात्रियों को पूरा पैसा लौटाता है। इनमें एक है ट्रेन कैंसिल होने पर पूरा पैसा वापस, ई-टिकट का रिफंड ऑटोमेटिक, काउंटर टिकट पर स्टेशन से क्लेम करना होता है।
ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट होने पर यात्री टिकट कैंसिल कर 100 प्रतिशत रिफंड पा सकते हैं। इस रिफंड को पाने के लिए जब रेलवे ट्रेन को 3 घंटे से अधिक समय के लिए लेट घोषित करता है तो ही अप्लाई किया जा सकता है। इसमें ई-टिकट के लिए टीडीआर फाइल करना जरूरी है। वहीं काउंटर टिकट का कैंसिलेशन स्टेशन पर टिकट जमा करवा कर किया जा सकता है।
तत्काल टिकट पर रेलवे के नियम काफी कड़े माने जाते हैं। कंफर्म तत्काल टिकट में कोई रिफंड नहीं मिलता। वेटिंग तत्काल टिकट सामान्य वेटिंग लिस्ट टिकट की तरह 60 रुपए काटकर रिफंड किया जाता है।
रिजर्वेशन एगेंस्ट कैंसिलेशन यानी आरएसी और वेटिंग टिकट पर यात्रियों को फायदा होता है। ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड होता है। इसमें सिर्फ 60 रुपए क्लर्क चार्ज कटता है।
चार्ट बनने के बाद ई-टिकट वेटिंग में रह जाए तो वह टिकट ऑटो कैंसिल माना जाता है। इसका रिफंड स्वत: लौटाया जाता है।
1- एसी फर्स्ट एग्जीक्यूटिव में कटौती - 240 रुपए
2- एसी 2 टियर, एसी 3 टियर इकॉनमी में कटौती - 190 रुपए
3- स्लीपर में कटौती - 120 रुपए
4- सैकंड क्लास टिकट पर कटौती - 60 रुपए
5- 48 से 12 घंटे पहले किराए का 25 प्रतिशत कटेगा
6- 12 से 4 घंटे पहले किराए की 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी।
7- 4 घंटे से कम समय बचने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।