भोपाल

‘रोड टैक्स’ पर बड़ा फैसला, पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर नया लेने पर मिलेगा जबरदस्त फायदा

MP News: मध्यप्रदेश को वायु प्रदूषण से राहत दिलाने की कवायद पर मंगलवार को कैबिनेट में मुहर लगी। प्रदेश को वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सरकार ने नई गाड़ियों पर लगने वाले आरटीओ टैक्स में भारी छूट देने का निर्णय लिया।
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Sep 10, 2025
MP News Big decision on road tax
Big decision on road tax (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: मध्यप्रदेश को वायु प्रदूषण से राहत दिलाने की कवायद पर मंगलवार को कैबिनेट में मुहर लगी। प्रदेश को वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सरकार ने नई गाड़ियों पर लगने वाले आरटीओ टैक्स में 50% तक की छूट देने का निर्णय लिया। ये छूट उन्हें मिलेगी, जो बीएस-1 व बीएस-2 श्रेणी के 15-20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराएंगे। बीएस-6 नई गाड़ी खरीदेंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। स्क्रैप यूनिट को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। उद्योगों की तरह ही सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलेगा। यह 200 करोड़ तक का होगा।

कीमत के अनुसार वाहनों पर इतना रोड टैक्स

  • 10 लाख तक: पेट्रोल 8%, डीजल: 10%
  • 10-20 लाख: पेट्रोल 10%, डीजल- 12%
  • 20 लाख से अधिक: पेट्रोल- 14%, डीजल- 16%

बस: प्रति सीट प्रति माह 200 रुपए टैक्स है। 50 सीटर बस का 1 माह का टैक्स 10 हजार होगा। इस श्रेणी की बस स्क्रैप कराने, नई लेने पर टैक्स में 8 साल तक 50% छूट।

ट्रक: कुल कीमत पर 5% लाइफ टाइम आरटीओ टैक्स लगता है। पुराना ट्रक स्क्रैप करा नए ट्रक पर लगने वाला आरटीओ टैक्स 2.5 प्रतिशत।

99 हजार वाहन स्क्रैप होंगे, नई पर टैक्स में 100 करोड़ की छूट: सरकार ने बीएस-1 व बीएस-2 श्रेणी के 99 हजार वाहन चिह्नित किए हैं। लोग इन्हें स्क्रैप कराकर नई खरीदेंगे तो आरटीओ टैक्स में छूट पर सरकार को क्त्रस्100 करोड़ खर्च करने पडे़ंगे।

इस छूट को ऐसे समझें

  • यदि 10 लाख रुपए तक 15 से 20 साल पुरानी कार स्क्रैप कराते हैं। उतनी ही कीमत की नई कार खरीदने पर आरटीओ टैक्स में 40-75 हजार तक की बचत होगी।
  • आरटीओ टैक्स पर यह छूट नई गाड़ियों की कीमत और ईंधन के आधार पर तय होगी।
  • छूट के लिए स्क्रैप सेंटर से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
  • यात्री बस समेत जिन गाड़ियों पर मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक आरटीओ टैक्स लगता है, उनके लिए छूट पाने की अवधि 8 साल होगी। बाकी को एक बार ही छूट मिलेगी।
Updated on:
10 Sept 2025 02:37 pm
Published on:
10 Sept 2025 02:37 pm