भोपाल

भोपाल में NGT की बड़ी कार्रवाई, बिल्डर पर ठोका 5 लाख 35 हजार का जुर्माना, जानें मामला

NGT Action In Bhopal : पर्यावरण उल्लंघन करने वाले पर NGT ने सख्त एक्शन लिया। शहर की सिंगापुर सिटी के बिल्डर पर 5 लाख 35 हजार का जुर्माना लगाया गया है। डॉक्टर की शिकायत पर कार्रवाई की गई है।
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NGT PIC
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NGT Action In Bhopal : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई की है। शहर के कोलार रोड पर स्थित सिंगापुर सिटी नामक कॉलोनी के बिल्डर पर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के चलते 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी के इस एक्शन से शहर की अन्य बिव्डरों के बीच हड़कंप मच गया है।

आपको बता दें कि, पिछले 107 दिनों से संबंधित कॉलोनी में सीवेज का पानी खुले में बह रहा था। रहवासियों के बार-बार कहने और भारी परेशानी के बावजूद बिल्डर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक नहीं करा रहा था। बिल्डर के इस रवैय्ये से परेशान आकर संबंधित कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर अभिषेक परसाई ने इसकी शिकायत एनजीटी में ददर्ज करा दी। शिकायत पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने बिल्डर को दोषी ठहराते हुए भारी जुर्माना लगा दिया।

ट्रिब्यूनल की सख्त चेतावनी

एनजीटी ने बिल्डर को 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। साथ ही, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने सख्त चेतावनी भी दी है कि, अगर आगे भी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश

शिकायतकर्ता डॉक्टर अभिषेक परसाई के अनुसार, लंबे समय से सीवेज की समस्या से कॉलोनीवासी परेशान थे। उनकी शिकायत पर अब राहत मिलने की उम्मीद है। ये कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा संदेश है। भोपाल में ऐसी गड़बड़ियों पर अब प्रशासन और ट्रिब्यूनल की नजर है।

Updated on:
18 Dec 2025 10:37 am
Published on:
18 Dec 2025 10:37 am