बिलासपुर

CG Rape Case: 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म, युवक ने जंगल लेकर किया कांड फिर…ऐसा हुआ खुलासा

CG Rape Case: सरगुजा क्षेत्र में रहने वाली 12 वर्षीय मासूम किसी बात से नाराज होकर 15 सितंबर 2017 को अपनी मौसी के घर जाने निकली थी फिर…

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CG Rape Case:बिलासपुर हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में सुनवाई के बाद आरोपी की अपील खारिज कर सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिगों के साथ बढ़ते अपराधों पर कड़ाई जरूरी है। एफएसएल और मेडिकल रिपोर्ट से अपराध की पुष्टि हो रही है। ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाने में कोई गलती नहीं की है।

सरगुजा क्षेत्र में रहने वाली 12 वर्षीय मासूम किसी बात से नाराज होकर 15 सितंबर 2017 को अपनी मौसी के घर जाने निकली थी। रास्ते में विजय नगर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज निवासी आरोपी मो.कोसर अंसारी उसको पलटन घाट के पास बलपूर्वक उठाकर जंगल के अंदर ले गया और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद मासूम डरी सहमी बस स्टैंड के पास खड़ी थी। पूछताछ करने पर उसने मौसी के घर जाने की बात कही। लोगों ने उसे मौसी के घर छोड़ दिया।

CG Rape Case: 16 सितंबर को पिता ने रामानुजगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीडिता का मेडिकल कराया और मौके पर लेकर गए। पीडिता ने आरोपी की पहचान की। मेडिकल करने वाले चिकित्सक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म होने व उसकी उम्र 11-12 वर्ष होने की पुष्टि की।

गवाहों और अन्य जांच रिपोर्ट पर बलरामपुर सत्र न्यायालय ने आरोपी को धारा 363, 366 के अंतर्गत 7 वर्ष, धारा 506 में एक वर्ष एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम), 6 में दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। हाईकोर्ट में जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल के कोर्ट में सुनवाई हुई। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सजा को उचित ठहराते हुए अपील खारिज की।

Updated on:
27 May 2024 07:43 am
Published on:
26 May 2024 04:23 pm
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