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Income Tax: ITR-3 फॉर्म के लिए ऑनलाइन फाइलिंग हुई शुरू, जानिए कौन भर सकते हैं और क्या है लास्ट डेट

ITR-3 Excel Utility: आयकर विभाग ने ITR-3 एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। इसलिए बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े टैक्सपेयर्स अब ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी तैयार कर रिटर्न भर सकते हैं।
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Updated: 19 Jun 2026, 12:53 PM IST
Income Tax
ITR भरने की लास्ट डेट करीब आ गई है। (PC: Freepik)

ITR Filing 2026: बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-3 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग ओपन कर दी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े लोग ITR-3 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी को ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले विभाग ने ITR-1, ITR-2 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी को जारी किया था।

एक्सेल यूटिलिटी और फाइलिंग प्रोसेस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके टैक्सपेयर्स संबंधित ITR फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ऐक्सल यूटिलिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के पहले से फॉर्म में सारी जानकारी भरकर फिर उसे JSON फाइल में कन्वर्ट करके पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। पहली बार ITR दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को आधार, पैन और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। अलग-अलग टैक्सपेयर की कैटेगरी के हिसाब से रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अलग है।

किसके लिए कौनसा ITR फॉर्म सही

एक्सपर्ट्स के अनुसार सही ITR फॉर्म का चयन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत फॉर्म में रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की ओर से नोटिस जारी हो सकता है।

  • ITR-1 उन निवासी व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी इनकम वेतन, एक मकान से किराए तथा अन्य स्रोतों से आती है।
  • ITR-2 ऐसे व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए है जो ITR-1 के पात्र नहीं हैं तथा जिनकी व्यवसायिक इनकम नहीं है।
  • ITR-3 फॉर्म उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जो बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े हैं और जिन्हें अपने खातों का विस्तृत रिकॉर्ड रखना पड़ता है।
  • ITR-4 फॉर्म छोटी कंपनियों (LLP को छोड़कर) के लिए होता है, लेकिन इसकी शर्त है कि कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक न हो।

क्या है लास्ट डेट?

ITR भरने की तारीख टैक्स कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग है। आखिरी समय पर होने वाली जल्दबाजी और गड़बड़ी से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख का इंतजार किये बिना जल्द रिटर्न भर देना चाहिए। ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने वालों के लिए 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट है, जबकि ITR-3 और ITR-4 फॉर्म भरने वालों के लिए 31 अगस्त 2026 लास्ट डेट है।

Updated on:
19 Jun 2026, 12:53 PM IST
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