कारोबार

UPS से वापस NPS में स्विच करना है? लास्ट डेट आ रही पास, इन शर्तों को करना होगा पूरा

UPS to NPS Switch Deadline: यूपीएस से एनपीएस में सिर्फ एक बार ही स्विच कर सकते हैं। इसके बाद वापस आप यूपीएस में नहीं जा सकते हैं। UPS 1 अप्रैल, 2025 से ऑपरेशनल हो गया है।

2 min read
30 सितंबर तक एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। (PC: Gemini)

केंद्र सरकार के जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से वापस नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार का वन टाइम, वन-वे स्विच ऑफर है। ऐसे कर्मचारी जो यूपीएस का चुनाव कर पछता रहे हैं, वे वापस एनपीएस में जा सकते हैं। केंद्र सरकार जनवरी 2025 में यूपीएस लेकर आई थी। लेकिन यह स्कीम फ्लॉप साबित हुई है। काफी कम कर्मचारियों ने इस स्कीम में दिलचस्पी दिखाई है।

ये भी पढ़ें

क्या ग्राहकों को मिल पाएगा Health और Life Insurance प्रीमियम पर 0 GST का पूरा फायदा? यहां फंसा है पेच

क्या है लास्ट डेट?

NPS के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व-सेवानिवृत्त लोगों के लिए UPS का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2025 है। वहीं, जो कर्मचारी NPS में रहने का विकल्प चुनते हैं, वे 30 सितंबर, 2025 के बाद UPS का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। अगर आप यूपीएस से वापस एनपीएस में आना चाहते हैं, तो इस डेडलाइन तक आपके पास एक मौका है।

यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने के लिए शर्तें

वित्त मंत्रालय ने UPS से NPS में स्विच करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। ये शर्तें इस प्रकार हैं:

  1. पात्र कर्मचारी केवल एक बार NPS में स्विच कर सकते हैं। बाद में वे वापस UPS में स्विच नहीं कर पाएंगे।
  2. स्विच का प्रयोग सुपरएनुएशन (सेवा से निवृति) से कम से कम एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले किया जाना चाहिए।
  3. दंड के रूप में सेवा से हटाने, बर्खास्त करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में या ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, वहां स्विच की सुविधा नहीं मिलेगी।
  4. जो लोग निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे डिफॉल्ट रूप से UPS के तहत बने रहेंगे।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) NPS के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है, ताकि वे अपने रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित भुगतान प्राप्त कर सकें। UPS 1 अप्रैल, 2025 से ऑपरेशनल हो गया है।

UPS के लिए कौन पात्र हैं?

NPS के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी समय सीमा से पहले UPS के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

UPS का विकल्प चुनने की लास्ट डेट

NPS के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व-सेवानिवृत्त लोगों के लिए UPS का विकल्प चुनने की लास्ट डेट 30 सितंबर, 2025 है।

आप UPS से NPS में कब स्विच कर सकते हैं?

जिन कर्मचारियों ने शुरू में UPS का विकल्प चुना था, उन्हें अब NPS में वापस स्विच करने का वन-टाइम अपरिवर्तनीय विकल्प दिया गया है, लेकिन केवल तभी जब वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं।

UPS के तहत न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत प्रति माह 10,000 रुपये के न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान की गारंटी दी गई है। शर्त यह है कि सुपरएनुएशन (सेवा से निवृति) 10 साल या उससे अधिक की क्वालीफाइंग सेवा के बाद हो।

UPS के तहत फैमिली पेआउट क्या है?

सुपरएनुएशन (सेवा से निवृति) के बाद पेआउट होल्डर की मृत्यु के मामले में, पेआउट होल्डर को उसकी मृत्यु से ठीक पहले स्वीकार्य भुगतान का 60% फैमिली पेआउट कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को सुनिश्चित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

GST बढ़ने से सिगरेट महंगी होने का है मलाल? न पिएं तो सालभर में बचा लेंगे 40,000 रुपये और 25 दिन लाइफ भी बढ़ेगी

Published on:
06 Sept 2025 10:27 am
Also Read
View All

अगली खबर