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कोलकाता: NIA कोर्ट ने जाली नोट मामले में 3 को सुनाई सजा

कालियाचक जाली नोट मामले में NIA की अदालत ने सुनाई सजा मुख्य आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई दो साथियों को भी पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई

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Sep 28, 2019
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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) की एक विशेष अदालत ने कालियाचक जाली नोट मामले में मुख्य आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने इसके अलावा मुख्य आरोपी अनारुल इस्लाम के दो साथियों को भी पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

साल 2016 से जुड़ा मामला

कालियाचक मामला वर्ष 2016 का है, जब बांग्लादेश के चपईनवाबगंज के अनारुल इस्लाम को जाली नोटों की सीमा पार से तस्करी मामले में आरोपी बनाया गया था।

जनवरी 2016 में, पश्चिम बंगाल पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवान ने इस्लाम से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक चौरंघी में 8 लाख रुपये मूल्य के जाली नोट बरामद किए थे।

10,000 रुपए का जुर्माना

एनआईए कोर्ट ने अनारुल इस्लाम और उसके साथी रिपॉन(मालदा) ओर फातिमा ऊर्फ लिची(आगरा) को गुरुवार को दोषी ठहराया।

तीनों दोषियों पर कारावास के अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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Updated on:
28 Sept 2019 07:55 am
Published on:
28 Sept 2019 07:52 am
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