डूंगरपुर

Dungarpur : परिवहन विभाग के नियम में बदलाव, अब वाहन चालान की आई नई व्यवस्था

Dungarpur : परिवहन विभाग के नियम में बदलाव, अब वाहन चालान की आई नई व्यवस्था।

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डूंगरपुर में पोश मशीन से ईचालान काटती यातायात पुलिस। फोटो पत्रिका

Dungarpur : डूंगरपुर में अब तक यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर यातायात पुलिस चालान काटती थी और चालक 100-500 या हजार रुपए देकर चालान जमा करवा देते थे। पर, अब नई व्यवस्था हो गई है। अब यातायात पुलिस के पास पोस मशीन आ गई है। इसके चलते अब चालान कटने पर चालक को ऑनलाइन मोड से ही राशि जमा करवा सकेंगे। यदि राशि जमा नहीं करवाई, तो वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। वाहन चालकों की ओर से 90 दिन के भीतर चालान जमा नहीं करवाया, तो वाहन सीज भी हो सकता है।

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जिले में मिली छह पोस मशीन

परिवहन विभाग को जिले में छह पोस मशीन मिली हैं। इसमें से दो मशीन शहर की यातायात पुलिस को दी हैं। पोस मशीन से चालान कटने के बाद वाहन मालिक को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। मशीन में कार्ड स्वीप सिस्टम भी उपलब्ध है और क्यूआर कोड से भी भुगतान किया जा सकता है। इससे पुलिस का काम ओर भी आसान हो गया है। हालांकि, ऑनलाइन मोड से होने से ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाने वाले चालकों को दिक्कत भी आ सकती है।

जुर्माना नहीं भरा ता पड़ेगा भारी

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस की ओर वाहन रोकने पर वाहन चालक गाड़ी नहीं रोकता है, तो पुलिस उसके वाहन का नंबर देखकर ई-चालान काट सकती है। चालान काटने के बाद संबंधित वाहन के मालिक पर चालान की राशि जमा करवाने का मैसेज चला जाएगा। वाहन मालिक की ओर से 90 दिन के भीतर वाहन का चालान जमा नहीं करवाया, वाहन सीज हो जाएगा और उसे कोर्ट से वाहन को छुड़वाना पड़ेगा।

वाहन चालक की निकलेगी कुण्डली

वाहन चालक की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस इनके खिलाफ चालान बनाती है। पुलिस पोश मशीन में वाहन का नंबर अंकित करेगी। इस पोश मशीन में पूरी डिटेल खुल जाएगी। इसके बाद लाइसेंस नंबर डालने के बाद राशि अंकित कर ई-चालान काटा जाता है। वाहन मालिक को चालान की राशि ऑनलाइन भुगतान करनी पड़ेगी या उसे पोश मशीन से एटीएम कार्ड स्वीप करवाना पड़ेगा। क्यूआर कोर्ड से ऑनलाइन भुगतान भी कर सकता है। चालान का भुगतान करने के बाद मशीन से डिजिटल रसीद भी निकलेगी।

पुलिस की दौड़ हुई कम

यातायात पुलिस को पहले दिनभर काटे गए वाहनों की जुर्माना राशि संबंधित पुलिसकर्मी को अपने पास रखनी पड़ती थी। इसके बाद शाम को सभी यातायात पुलिसकर्मी चालान बुक से राशि का मिलान करते थे। इसके बाद उस राशि को दुसरे दिन पुलिस विभाग के बैंक खाते में जमा करवानी पड़ती थी। अब ऑनलाइन राशि जमा होने से राशि जमा करवाने की झंझट खत्म होगी।

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Published on:
07 Sept 2025 07:33 am
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