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Rajasthan Panchayat Elections : ईवीएम से जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य व बैलट पेपर से चुने जाएंगे पंच-सरपंच

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के तहत जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य चुनाव ईवीएम से और पंच-सरपंच बैलट पेपर से चुने जाएंगे। पढ़ें खबर आपके काम ​की है।

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Rajasthan Panchayat Elections Zila Parishad and Panchayat Samiti members electing EVMs and Panch and Sarpanch will be elected through ballot papers

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस बार मतदाताओं को ईवीएम के साथ मतपत्र का भी उपयोग करना होगा। पंचायत राज चुनाव-2026 में पंच व सरपंचों के चुनाव बैलट पेपर से कराए जाएंगे। वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा। हालांकि पिछली बार सरपंच के चुनाव भी ईवीएम से करवाए गए थे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतपत्र का रंग, आकार और डिजाइन तक तय कर दिए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया स्पष्ट और भ्रम रहित रहे। मतपत्र डिजाइन, रंग चौड़ाई, बॉर्डर लाइन और 'नोटा' तक तय करने के निर्देश जारी हो चुके है। ग्राम पंचायत के वार्ड पंच के लिए मतपत्र गुलाबी रंग का होगा जबकि सरपंच पद के लिए सफेद रंग का मतपत्र उपयोग किया जाएगा।

मतपत्र के प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई 4 इंच निर्धारित की गई हैं। यदि प्रत्याशी की संख्या कम है तो मतपत्र एक कॉलम में और संख्या अधिक होने पर मतपत्र एक से अधिक कॉलम का होगा। मतपेटियों की ऑयल- ग्रीसिंग व देखरेख करने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी को किया जाएगा।

काली बॉर्डर लाइन व शेडेड़ पट्टी अनिवार्य

मतपत्र की ऊपरी और निचले हिस्से में काली बॉर्डर लाइन अनिवार्य की गई हैं। प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के बीच छायादार पट्टी होगी। जिसकी ऊंचाई 1.25 सेंटीमीटर तय की गई हैं। यह व्यवस्था मतपत्र को स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाने के लिए की गई हैं। मतपत्र दो या दो से अधिक कॉलम होने की स्थिति में दो कॉलम के बीच 1 सेंटीमीटर मोटाई की छायादार खड़ी लाइन होगी जो पहले पैनल से अंतिम पैनल तक अंकित होगी।

9 प्रत्याशियों तक मतपत्र एक कॉलम (स्तंभ) का होगा

यदि 'नोटा' सहित प्रत्याशियों की संख्या 9 तक होगी तो मतपत्र एक ही कॉलम में होगा। वहीं यदि प्रत्याशियों की संख्या 10 से 18 तक होती है तो मतपत्र 2 कॉलम में मुद्रित होगा। यदि यह संख्या 18 से भी अधिक हो जाती है तो मतपत्र तीन या तीन से अधिक कॉलम में तैयार किया जाएगा। कॉलम में प्रत्याशियों की संख्या समान रखी जाएगी। अंतिम कॉलम में रिक्त रहने वाले पैनलों को छायादार रखा जाएगा । जिससे मतदाता भ्रमित ना हो।

नाम के आगे होगा चुनाव चिन्ह

मत पत्र पर सभी प्रत्याशियों के नाम हिंदी वर्ण क्रम में अंकित किए जाएंगे। पहले कॉलम में ऊपर से नीचे और फिर दूसरे व तीसरे कॉलम में नाम दर्ज होंगे। अंतिम प्रत्याशी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प अनिवार्य रूप से किया जाएगा। प्रत्येक पैनल में प्रत्याशी के नाम और नोटा बायीं ओर तथा सामने दायीं ओर निर्धारित चुनाव चिन्ह अंकित होगा।