दुर्ग

रावलमल जैन हत्याकांड: आखिर क्यों आरोपी संदीप की पत्नी का बयान नहीं ले पाई पुलिस, यहां पढ़ें

इसके लिए सिटी कोतवाली टीआई भावेश साव ने शनिवार के सीजेएम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था।

2 min read
Jan 09, 2018

दुर्ग . बहुचर्चित रावलमल जैन दंपती हत्याकांड में पुलिस उनके आरोपी पुत्र का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। इसके लिए सिटी कोतवाली टीआई भावेश साव ने शनिवार के सीजेएम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। नार्को टेस्ट को आवश्यक बताते हुए पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में केश डायरी भी प्रस्तुत कर दिया।

केश डायरी का अध्यन करने के बाद अदालत नार्को टेस्ट की अनुमति के बारे में फैसला सुनाएगी। इस प्रकरण में अधिवक्ता तारेन्द्र जैन ने आरोपी संदीप जैन की ओर से मेमो प्रस्तुत किया। हालांकि शाम तक वकालतनामा जमा नहीं किया।

ये भी पढ़ें

BJP में गुटबाजी की हदें पार, रास नहीं आया मंत्री और विधायक का नाम तो 9 साल पुराने लोकार्पण पत्थर पर बदल दिया नाम

उन्होंने कहा कि वकालतनाम जिस दिन आरोपी संदीप जैन न्यायालय में उपस्थित होगा उस दिन भी जमा किया जा सकता है। वैसे भी नार्को टेस्ट के लिए आरोपी का अभिमत आवश्यक है।

बयान अहम हो सकता है...
1. पिता-पुत्र में संबंध- संदीप की पत्नी ही बता सकती हैं कि वास्तव में उसके ससुर और पति के बीच संबंध कैसै थे। अगर तनाव था उसकी वजह क्या थी।
2. पति क र्ज में डूबा तो नहीं - पुलिस का कहना है कि संदीप ने किसी कंपनी में मोटी रकम निवेश किया था। शहर में भी चर्चा है कि संदीप कर्ज में डूबा है। सच क्या है इसका खुलासा होने की उम्मीद पुलिस को है।
3. उसे मायके क्यों भेजा- संदीप अपनी पत्नी व पुत्र को जबरदस्ती मायके तो नहीं भेजा था। या स्वेच्छा से मायके दल्लीराजहरा गई थी।
4. इस तरह का विवाद तो नहीं - गंज पारा आवास का पेपर रिलायंस में गिरवी है। इस बात को लेकर पिता-पुत्र में किसी तरह का तनाव तो नहीं था। संदीप के कवि सम्मेलन में जाने से पिता को किसी तरह की आपत्ति तो नहीं थी?
5. तीर्थ के ट्र्स्ट में भागीदारी- दिवंगत रावलमल जैन अपने पुत्र संदीप को नगपुरा तीर्थ ट्रस्ट का ट्रस्टी बना चुके थे। कामकाज की जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी। संदीप की रूचि ट्रस्ट में थी कि नहीं?

बिना बयान लिए लौटी पुलिस
इस मामले में पुलिस सोमवार को आरोपी संदीप की पत्नी संध्या जैन का बयान दर्ज करने गई थी। संध्या ने तबियत ठीक नहीं होने के कारण बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है।

पुलिस इस मामले में उनके बयान को अहम मान रही है। टीआई दुर्ग, भावेश साव ने बताया कि हमने न्यायालय से नार्को टेस्ट के लिए अनुमति मांगी है। आवेदन प्रस्तुत किया है। सोमवार की शाम चार बजे केश डायरी प्रस्तुत कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

नशे में वाहन चलाने वाले खुद तो गए, दूसरों का भी उजाड़े घर, 307 लोगों की गई जान

Published on:
09 Jan 2018 10:28 am
Also Read
View All