
नर्इ दिल्ली। सरकार पैन कार्ड को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने मौजूदा अायकर नियामों को संधोधित करते हुए ट्रांसजेंडर की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अब पैन कार्ड फाॅर्म में बदलाव कर दिया है। सरकार के इस कदम से अब ट्रांसजेंर्स को स्वंतत्र जेंडर का काॅलम की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना जारी कर दी है जिसमें पैन कार्ड के फाॅर्म ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक नया टिक बाॅक्स बनाया गया है।
पुरानों नियमों में संशोधन करते हुए किया गया प्रावधान
बता दें कि अायकर विभाग के लिए नर्इ नीतियां बनाने का सर्वोच्च काम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ही करता है। CBDT ने अपने जारी किए गए अपने अधिसूचना में आयकर कानून की धारा 139A आैर 295 को संशोधित करते हुए ये प्रावधान किया है।
अभी तक नहीं था कोर्इ विकल्प
इसके पहले, अभी तक पैन कार्ड आवेदन करने के लिए बने फाॅर्म में जेंडर चुनाव के लिए केवल पुरुष आैर महिला श्रेणी का ही विकल्प उपलब्ध होता था। दरअसल इस संबंध में CBDT को पहले की कर्इ सुझाव मिला था जिसके बाद इन्ही सुझावों का ध्यान में रखते हुए CBDT ने इस संबंध में अपना फैसला लिया। CBDT के इस कदम से अब ट्रांसजेंडर क्मयुनिटी काे अपने पहचान काे सुनिश्चित करने में सहुलियत हाेगी।
क्यों जरूरी होता है पैन कार्ड
पैन नंबर 10 अंको की एक संख्या होती है जिसे अायकर विभाग व्यक्तियों आैर इकाइयाें को आवंटित करता है। पैन कार्ड को आवश्यकता आयकर संबंधी तरह के लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण डाॅक्यूमेंट होता है।