
Assembly Elections 2023 : अगले महीने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पांचों राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक विधानसभा चुनाव होंगे। एमपी में 17 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं, तेलंगाना में सबसे अंत में 30 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। आइए जानते हैं कि नामांकन दखिल होने के बाद चुनाव आयोग जांच के दौरान किन-किन बिंदुओं पर नजर रखता है।
कौन कर सकता है नामांकन दाखिल
संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि उसके पास उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योग्यता हो यानी वह चुनाव लड़ने के लिए संविधान या अन्य कानूनों के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया हो। उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक को नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव की सार्वजनिक सूचना में निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपना चाहिए।
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एक उम्मीदवार कर सकता है चार नामांकन पत्र दाखिल
एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र के अलावा किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है जिसमें उसे निर्वाचक के रूप में नामांकित किया गया है, तो उसे निर्वाचक नामावली या उस निर्वाचक नामावली के प्रासंगिक भाग की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें वह निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है।
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