
Rajpal Yadav cheque bounce case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी तीन महीने की जेल की सजा बरकरार रखी है। साथ ही उन्हें शिकायतकर्ता को करोड़ों रुपये का मुआवजा और जुर्माना अदा करने का भी निर्देश दिया गया है।
बता दें, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने राजपाल यादव की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि उन्हें पहले भी कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट के समक्ष दिए गए अंडरटेकिंग का पालन नहीं किया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, उन्हें 1.04 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान करने और राज्य को 25 हजार रुपये जुर्माना जमा कराने का आदेश भी दिया गया। अदालत ने उनकी पत्नी राधा यादव को भी प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 5.51 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
ये मामला राजपाल यादव की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा है। फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने 2010 में 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जिसके बाद उनका कर्ज बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। साल 2018 में कर्ज चुकाने के लिए जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद उनके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ।
वर्कफ्रंट की बात करें तो राजपाल यादव हाल ही में फिल्म 'बेबी जॉन' में दिखाई दिए थे। बता दें, राजपाल यादव (Rajpal Yadav) अब फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आए थे, जो 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं, इसके अलावा, उनकी फिल्मों की लिस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' और 'हैवान' भी शामिल हैं।