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Home Loan : बजट में घर खरीदारों को मोदी सरकार ने दिया तोहफा, जानिए आपको कितना फायदा मिलेगा

Home Loan : मोदी सरकार ने घर खरीदारों के लिए बजट में खास घोषणा की है। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि अब से होम लोन के ब्याज भुगतान पर 3.50 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी।

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Home Loan : बजट में घर खरीदारों को मोदी सरकार ने दिया तोहफा, जानिए आपको कितना फायदा मिलेगा

नई दिल्ली।मोदी सरकार ( Modi govt ) ने शुक्रवार को बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए घर खरीदारों को बड़ी सौगात दी है। अपने पहले केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने होम लोन ( home loan ) के ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए टैक्स कटौती की घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा के बाद घर खरीदारों को काफी राहत मिलेगी। आइए आपको बताते हैं कि आप इस छूट का फायदा कैसे उठा सकते हैं और आम जनता को सरकार के इस फैसले से कितनी राहत मिली है।


बजट भाषण में की घोषणा

बजट स्पीच देते समय उन्होंने कहा कि अब से इंट्रेस्ट पर टैक्स में मिलने वाली छूट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह छूट दो लाख रुपए तक मिलती थी। आम जनता के लिए यह घोषणा काफी अच्छी है। मोदी सरकार की इस घोषणा घर खरीदारों को काफी राहत मिली है। वहीं, वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में घोषणा की थी कि 45 लाख रुपए तक के किफायती मकानों के लिए 31 मार्च, 2019 तक लिए गए लोन पर दिए जाने वाले इंट्रेस्ट पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।


कौन उठा सकता है स्कीम का लाभ

देश के बजट में की गई इस घोषणा का फायदा सिर्फ वही लोग उठा पाएंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक होम लोन लिया है। इसके साथ ही उनके मकान की कीमत 45 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ 45 लाख रुपए तक के मकानों पर ही यह योजना लागू होगी।


इन शहरों के लोगों को मिलेगा टैक्स छूट का लाभ

इसके अलावा बजट में 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्त टैक्स छूट की जो घोषणा की गई है। इसका लाभ छोटे शहरों या टीयर-2 और टीयर-3 सिटीज में मकान के खरीदारों को ही मिल पाएगा। टीयर-1 तथा मेट्रो शहरों में इसका फायदा सीमित होगा, क्योंकि इन शहरों में मकानों की कीमतें काफी ज्यादा है।


पीएम आवास योजना में भी मिलती है छूट

टैक्स छूट के अलावा वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जनता को घर खरीदने में छूट मिलती है। इसके अलावा ब्याज दर पर सब्सिडी का फायदा भी मिलता है। इस स्कीम के तहत आपके होम लोन की ब्याज दर पर मिलने वाली 2.6 लाख रुपए तक की सब्सिडी को और कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है।


ऐसे मिलेगी 3.50 लाख तक की छूट

मोदी सरकार के द्वारा जारी किए गए नए प्रवाधानों के मुताबिक, सेक्शन 24B में मिलने वाला डिडक्शन 2 लाख रुपए तक बरकरार रहेगा। वहीं, धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट 1.50 लाख रुपए तक रहेगी। नए सेक्शन 80EEA के तहत 1.50 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन की सुविधा मिलेगी, यदि मकान की टोटल कीमत 45 लाख रुपए तक होगी। इस प्रकार इंट्रेस्ट के मद्देनजर टोटल छूट सेक्शन 24B और सेक्शन 80EEA मिलाकर 3.50 लाख रुपए हो सकेगी।

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Updated on:
06 Jul 2019 10:06 pm
Published on:
06 Jul 2019 01:12 pm
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