गरियाबंद

पटाखा दुकानों के लिए आग सुरक्षा गाइडलाइन जारी, नियम उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

Firecracker Safety Rules: गरियाबंद जिले में पटाखा दुकानों के लिए आग से बचाव संबंधी गाइडलाइन जारी की गई हैं।

less than 1 minute read
Firecracker Safety Rules (Photo source- Patrika)

Firecracker Safety Rules: गरियाबंद जिले में संचालित स्थाई/अस्थाई पटाखा दुकानों में आग से बचाव संबंधी गाइडलाइन जारी की गई है। जांच के दौरान यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम और अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट आदि से न बने, और अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए, और वे एक-दूसरे के सामने नहीं बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल का लैम्प, गैस लैम्प और खुली बिजली बत्तियां का प्रयोग प्रतिबंधित है।

ये भी पढ़ें

35 खनिज निरीक्षक पदों के लिए 14-15 अक्टूबर को होगा साक्षात्कार, CGPSC ने जारी की गाइडलाइन..

विद्युत तारों में जॉइंट खुला नहीं होना चाहिए, और प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर होना चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वत: बंद हो जाए। पटाखा दुकानें ट्रांसफार्मर के पास नहीं होनी चाहिए और उनके ऊपर से हाईटेशन लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलो क्षमता का डी.सी.पी. अग्निशामक यंत्र होना चाहिए।

Firecracker Safety Rules: दुकानों के सामने कुछ अंतराल पर 200 मीटर क्षमता के ड्रम और बाल्टियों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाइक और कार की पार्किंग प्रतिबंधित की गई है। अग्निशमन विभाग और एंबुलेंस का संपर्क नंबर दुकान परिसर में कुछ स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। साथ ही, अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त जगह भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ये भी पढ़ें

कोरबा पावर प्लांट की राख डंपिंग पर HC ने अपनाया कड़ा रुख, कहा- पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन…मांगा स्पष्टीकरण

Published on:
18 Oct 2025 01:06 pm
Also Read
View All

अगली खबर